घर बैठे खोल सकते हैं NPS खाता, जानें नेशनल पेंशन स्कीम के क्या हैं फायदे?
अगर आपने अभी तक NPS खाता नहीं खुलवाया है और अब खोलना चाह रहे हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं. आधार से e-KYC के जरिए नेशनल पेंशन स्कीम खाता खोल सकते हैं.
Post Office New Service:भारतीय डाक ने 'राष्ट्रीय पेंशन योजना' (NPS) खाता ऑनलाइन खोलने की सर्विस शुरू कर दी है। भारतीय डाक के माध्यम से 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच कोई भी भारतीय नागरिक व एक अनिवासी भारतीय भी अपना NPS खाता ऑनलाइन खोल सकते हैं। बता दें कि NPS भारत सरकार की ऐसी योजना है जिसके जरिए आप अपने बुढ़ापे के लिए आर्थिक सहारे का इंतजाम कर सकते हैं. इस योजना की शुरूआत 1 जनवरी 2004 को हुई थी. खास बात यह है कि इस योजना में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग भी खाता खुलवा सकते हैं.
अगर आपने अभी तक NPS खाता नहीं खुलवाया है और अब खोलना चाह रहे हैं तो आपको पोस्ट ऑफिस जाने की जरूरत नहीं. आधार से e-KYC के जरिए नेशनल पेंशन स्कीम खाता खोल सकते हैं. कैसे खोलें NPS खाता, इसके लिए दो ऑप्शन है, चलिए जानते हैं...
Aadhar से कैसे खोले खाता?
- Registration पर क्लिक करें और register with Aadhar विकल्प चुने
- आधार नंबर डालने के बाद जनरेट OTP ऑप्शन पर क्लिक करें
- आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा
- आपके जनसांख्यिकीय विवरण और फोटो को आधार डेटाबेस से प्राप्त किया जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म में पॉपुलेट किया जाएगा.
- आपको सभी अनिवार्य विवरण ऑनलाइन भरने होंगे.
- रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपने स्कैन किए गए हस्ताक्षर (*.jpeg/*.jpg फॉर्मेट, फाइल साइज 4kb-12kb) के बीच अपलोड करने होंगे
- यदि आप आधार से प्राप्त फोटो को बदलना चाहते हैं तो आप स्कैन की गई तस्वीर अपलोड कर सकते हैं.
- आपको एनपीएस खाते के भुगतान के लिए डेबिट/ क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट गेटवे पर भेजा जाएगा.
PAN से कैसे खोले NPS अकाउंट?
- आपके पास 'स्थायी खाता संख्या' (PAN) होना चाहिए
- e-NPS के जरिए से ग्राहक रजिस्ट्रेशन के लिए KYC वेरिफिकेशन के लिए एम्पेनल बैंक का बैंक खाता हो
- आपका KYC वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस के दौरान आपके द्वारा सेलेक्ट बैंक द्वारा किया जाएगा. रेजिस्ट्रेशन के दौरान प्रदान किया गया नाम और पता के KYC वेरिफिकेशन के लिए बैंक रिकॉर्ड के साथ मेल रखना चाहिए. यदि डिटेल मेल नहीं खाता है तो रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा.
- आपको सभी अनिवार्य डिटेल्स ऑनलाइन भरने होंगे.
- रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस के लिए आपको अपने स्कैन किए गए फोटो और हस्ताक्षर *.jpeg/*.jpg फॉर्मेट में फाइल साइज 4kb-12kb के बीच अपलोड करने होंगे.
- आपको NPS खाते के भुगतान के लिए इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करने के लिए पेमेंट गेटवे पर भेजा जाएगा
NPS में मिलने वाला फायदा
- NPS से फाइनल विद्ड्रॉल पर 60 फीसदी रकम टैक्स फ्री है.
- सरकारी कर्मचारियों के एनपीएस अकाउंट में कंट्रीब्यूशन की लिमिट 14 फीसदी है.
- कोई भी NPS सब्सक्राइबर रुपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है. सेक्शन 80CCE के के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है.
- सेक्शन 80CCE के तहत सब्सक्राइबर 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं.
- एन्युटी की खरीद में निवेश की गई रकम को भी टैक्स से पूरी तरह छूट प्राप्त है.
NPS: कौन कर सकता है निवेश
- केंद्रीय कर्मचारी
- राज्य कर्मचारी
- प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी
- आम नागरिक
Written By:
ज़ीबिज़ वेब टीम
Updated: Sun, Sep 11, 2022
07:08 PM IST
07:08 PM IST
नई दिल्ली
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