मात्र ₹20 के प्रीमियम पर मिलता है ₹2 लाख तक का बीमा कवर, 14 करोड़ हैं लाभार्थी- जानिए पूरी डीटेल्स
PMSBY policy: कोरोना (Corona) जैसी बीमारियों के इस दौर में अगर आप सस्ते में हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. केंद्र सरकार के हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदना भी काफी आसान है.
PM Suraksha Bima Yojana: देश के कम इनकम वाले या गरीब वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार (Central Government Scheme) मामूली प्रीमियम पर स्वास्थ्य बीमा दे रही है. इसमें हर साल केवल 20 रुपए के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का कवर मिलता है. केंद्र सरकार के इस हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) को खरीदना भी काफी आसान है. हालांकि, इस हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें मानने होगी. नहीं तो पॉलिसी बंद हो जाएगी.
कैसे करवाएं हेल्थ इंश्योरेंस?
कोरोना (Corona) जैसी बीमारियों के इस दौर में अगर आप सस्ते में हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. केंद्र सरकार के हेल्थ इंश्योरेंस को खरीदना भी काफी आसान है. इसके लिए आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर ऑफलाइन फॉर्म भरकर आसानी से इंश्योरेंस (How to get PMSBY) करवा सकते हैं. इसके अलावा बैंक मित्र, इंश्योरेंस एंजेट के जरिए भी बीमा खरीदा जा सकता है.
कब कटता है PMSBY का प्रीमियम?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए सालाना 20 रुपए का प्रीमियम भरना होता है. चुंकी यह योजना आपके बैंक खाते (Scheme linked to Bank Account) से लिंक होता है, जिससे प्रीमियम अमाउंट सीधे आपके बैंक अकाउंट से तय तारीख पर कट जाता है. बता दें कि हर साल बैंक खाते से 31 मई को प्रीमियम की रकम ऑटो-डेबिट हो जाता है. इसलिए जरूरी है कि तय तारीख को खाते में बैलेंस रखें.
PMSBY के लिए क्या हैं जरूरी शर्तें?
- स्कीम से जुड़े बैंक अकाउंट में बैलेंस रखें. अगर खाते में प्रीमियम अमाउंट नहीं रहेगा तो पॉलिसी हो जाएगी.
- लिंक्ड बैंक अकाउंट बंद होने की स्थिति में आपकी पॉलिसी भी बंद हो जाएगी.
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से किसी एक ही बैंक अकाउंट को जोड़ा जा सकता है
- सबसे जरूरी बात कि प्रीमियम न जमा होने के बाद पॉलिसी को रिन्यू नहीं किया जा सकता
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के फायदे
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18 से 70 उम्र वाले भारतीय नागरिक इस बीमा (PMSBY benifits) को खरीद सकते हैं. पॉलिसी के मुताबिक बीमा खरीदने वाले ग्राहक की एक्सीडेंट में मृत्यु होने पर या विकलांग होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की रकम उसके आश्रित को मिलती है. हालांकि, अगर बीमा खरीदने वाला व्यक्ति स्थायी रूप से आंशिक विकलांग हो जाए, तो उसे 1 लाख रुपए की रकम मिलती है.
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07:55 PM IST