चंदा देने पर आपको मिलते हैं 5 तरह के Tax बेनिफिट, यहां पैसा लगाने में बचेंगे हजारों रुपए
अगर आप कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से लड़ने में देश की मदद करते हैं और इसके लिए पीएम-केयर्स कोष (PM Cares Fund) में चंदा देते हैं तो यह खबर आपके काम की है. ऐसे दान करने पर आपको सरकार 5 तरह के Tax Benefit देगी.
PM Cares Fund में चंदे पर आयकर में शत प्रतिशत कटौती का ऐलान. (Dna)
PM Cares Fund में चंदे पर आयकर में शत प्रतिशत कटौती का ऐलान. (Dna)
अगर आप कोरोना वायरस (Coronavirus) महामारी से लड़ने में देश की मदद करते हैं और इसके लिए पीएम-केयर्स कोष (PM Cares Fund) में चंदा देते हैं तो यह खबर आपके काम की है. ऐसे दान करने पर आपको सरकार 5 तरह के Tax Benefit देगी. सरकार ने कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट से निपटने को पीएम-केयर कोष (PM Cares Fund) में चंदे पर आयकर में शत प्रतिशत कटौती के ऐलान को अध्यादेश के जरिए कानूनी रूप दे दिया है.
इस संकट के दौरान करदाताओं और कारोबारियों को आयकर (Income tax), जीएसटी (GST), सीमा शुल्क (Custom duty) और उत्पाद कर (Excise duty) रिटर्न भरने, आयकर छूट (Income tax) पाने के लिये दूसरे निवेश और भुगतानों के मामले में राहत देने जैसे तमाम उपायों को कानूनी तौर पर अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार ने अध्यादेश किया है.
राष्ट्रपति ने 'कराधान और अन्य कानून (विभिन्न प्रावधानों में राहत) अध्यादेश 2020' को मंगलवार को मंजूरी दी. इस अध्यादेश के जरिये PM Cares Fund में दिये गये योगदान पर भी उसी तरह 100 प्रतिशत की कर छूट देने का प्रावधान किया गया है जैसी छूट प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय राहत कोष में योगदान देने पर मिलती है.
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इससे PM Cares Fund में किये गये दान पर आयकर कानून की धारा 80जी के तहत 100 प्रतिशत कर कटौती होगी. PM Cares Fund में दान पर सकल आय की 10 प्रतिशत कटौती की सीमा भी लागू नहीं होगी.
अध्यादेश जारी होने के बाद FY 2018- 19 की आयकर रिटर्न (ITR) भरने की समयसीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून करने और पैन (PAN) के साथ आधार पहचान संख्या को जोड़ने की अंतिम तिथि को भी 3 माह के लिये 30 जून तक बढ़ा दिया गया है.
आयकर कानून अध्याय 6 A-B के तहत धारा 80सी, 80डी, 80जी जिनके तहत क्रमश: बीमा पॉलिसी (Life Insurance), पीपीएफ (PPF), राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) आदि, चिकित्सा बीमा प्रीमियम (Health Insurance Premium) और दान आदि में निवेश, भुगतान पर कर कटौती दी जाती है ऐसे निवेशों के लिये भी डेडलाइन को 30 जून 2020 तक बढ़ाया गया है. यानी 2019- 20 के दौरान कर छूट पाने के लिये इनमें अब निवेश 30 जून तक किया जा सकेगा.
अध्यादेश के जरिये मार्च, अप्रैल और मई में दी जाने वाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की रिटर्न को भी अब 30 जून 2020 तक भरा जा सकेगा. वक्तव्य में कहा गया है कि Taxation और बेनामी अधिनियम के तहत विभिन्न प्रकार की समय सीमा को विस्तार दिये जाने के लिये सरकार 31 मार्च को अध्यादेश लाई है. इन कानूनों के तहत नियमों और अधिसूचनाओं में दी गई समयसीमा के विस्तार के लिये इसमें प्रावधान किया गया है.
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के विवरणों के दाखिले के समय में विस्तार आदि की घोषणाओं को भी इसके साथ ही लागू कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारणम ने कोरोना वायरस संक्रमण के संकट के मद्देनजर 24 मार्च को आयकर विवरण जमा करने और जीएसटी के अनुपालन , पैन को आधार से जोड़ने और अन्य सांविधिक प्रावधनों के अनुपालन की समय सीमा आदि बढ़ाने की घोषणा की थी.
09:56 AM IST