अगर आपने भी की ये 5 गलतियां तो नहीं मिलेगा PF का पैसा, हो सकता है बड़ा नुकसान!
Written By: अमित कुमार
Sat, May 16, 2020 04:00 PM IST
नौकरी करने वाले लोगों के लिए पीएफ अकाउंट अच्छे ब्याज के साथ सेविंग करने का मौका देता है. सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में लोगों को पीएफ में जमा पैसा निकालने का मौका भी दिया है जिससे किसी भी पीएफ अकाउंट होल्डर को पैसों की परेशानी न हो. ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 5 सामान्य गलतियों के बारे में जिसके कारण ईपीएफ विदड्रॉल का आवेदन रिजेक्ट हो सकता है.
1/6
बैंक अकाउंट की डीटेल गलत होना
2/6
अकाउंट UAN सें लिंक हो
TRENDING NOW
3/6
अगर KYC नहीं है पूरी
4/6
जन्म तिथि का गलत होना
EPFO में दर्ज जन्मतिथि और नियोक्ता के रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि अगल-अलग होती है तो भी आपका एप्लीकेशन कैंसिंल हो सकता है. हाल में ईपीएफओ ने 3 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने ईपीएफओ के रेकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि को सही करने तथा यूएएन को आधार से जोड़ने के लिए नियमों में ढील दी थी. अब आप जन्मतिथि को 3 साल तक ठीक करा सकते हैं.
5/6
UAN-आधार लिंक होना जरूरी
6/6