महामारी की वजह से घर बैठे हैं तो अगले कुछ दिनों में ये काम ही निपटा लीजिए
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Mar 26, 2020 08:07 PM IST
अगर आपके पीएफ अकाउंट और आधार की जानकारी मेल नहीं खाती. दोनों में दर्ज की जानकारियां अलग-अलग हैं तो आपको मुश्किल हो सकती है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 8.38 करोड़ से अधिक पीएफ अकाउंट में सदस्यों की डेट ऑफ बर्थ गलत दर्ज है. वहीं, 11.07 करोड़ खातों में सदस्यों के पिता का नाम गलत है. ऐसे में सबसे पहले आप यह देख लें कि पीएफ फंड में आपका नाम और जन्म की तारीख आपके आधार में दी गई जानकारी से मेल खाती है या नहीं. अगर ऐसा नहीं है तो फंड निकालते समय आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आप तुरंत इसे ठीक कराएं. यह कोई मुश्किल नहीं है. इसे ऑनलाइन भी ठीक कराया जा सकता है.
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EPFO ने दी नई सुविधा
पहले ये बदलाव करने के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को जॉइंट रिक्वेस्ट देनी होती थी, जिसमें काफी समय लगता था. ऐसे में ईपीएफओ ने पेपरवर्क और समय बचाने के लिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट की सुविधा दी जा रही है. कर्मचारी से रिक्वेस्ट मिलने के बाद सिस्टम उसकी तुलना UIDAI डाटा से करेगा. वहीं, वेरिफिकेशन के बाद रिक्वेस्ट नियोक्ता के लॉगइन पर भेजी जाएगी. इसके बाद ईपीएफओ फील्ड ऑफिसर, कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा रिक्वेस्ट किए गए सुधार/बदलाव की प्रॉसेसिंग का काम करेगा.
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ऐसे ठीक करें अपनी डिटेल
आपको सबसे पहले EPFO के Unified Portal पर जाएं, UAN और पासवर्ड डालकर लॉगइन करना होगा. इसके बाद होम पेज पर “Manage> Modify Basic Details” सिलेक्ट करें, अगर आपका आधार वेरिफाइड है तो आप डिटेल्स एडिट नहीं कर सकते. तीसरे नंबर पर आपको सही डिटेल्स भरें (जो आपके आधार कार्ड में दर्ज है), इसके बाद सिस्टम इसे आधार डाटा से वेरिफाई करेगा. इसके बाद में डिटेल्स भरने के बाद “Update Details” पर क्लिक करें, इसके बाद जानकारी नियोक्ता को अप्रूवल के लिए भेजी जाएगी.
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नियोक्ता पूरी करेगा प्रक्रिया
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