PPF में मेच्योरिटी के बाद भी जारी रख सकते हैं निवेश, ब्याज भी मिलेगा
Written By: सौरभ सुमन
Sun, Mar 08, 2020 03:40 PM IST
सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) लंबे समय के लिए निवेश का बेहद पॉपुलर ऑप्शन है. पीपीएफ में मेच्योरिटी अवधि (PPF maturity period) 15 साल की होती है और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है. वित्तीय सलाहकारों का कहना है कि मेच्योरिटी पर अगर आपको फंड की जरूरत नहीं होती है तो आपको इसे 15 साल के बाद भी आगे बढ़ा देना चाहिए. पीपीएफ खाते से टैक्स (tax) छूट का फायदा मिलता है. इनकम टैक्स की धारा 80सी के मुताबिक पीपीएफ खाते में 1.5 लाख रुपए तक के सालाना निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है. इसमें प्राप्त ब्याज और मच्योरिटी इनकम भी टैक्स फ्री है. आइए जानते हैं कि जब आपका पीपीएफ खाता परिपक्व हो जाता है यानी 15 साल पूरा कर लेता है तो आपके सामने किस तरह के विकल्प होते हैं.
1/5
अकाउंट कर सकते हैं बंद
2/5
साल में एक बार राशि निकालने का ऑप्शन
TRENDING NOW
3/5
अगले पांच साल तक के लिए कर सकते हैं निवेश
4/5