1 अप्रैल से Income Tax, Pan, GST समेत बदल जाएंगे ये सभी नियम, जानिए जेब पर कितना पड़ेगा असर?
Written By: अमित कुमार
Sat, Mar 14, 2020 09:02 AM IST
1 अप्रैल 2020 से नया वित्तीय वर्ष (Financial Year) शुरू हो जाएगा और हर साल की तरह इस साल भी नए फाइनेंशियल ईयर में कई बदलाव हो सकते हैं. इस बार भी सरकार पैन-आधार (Pan-Aadhaar), जीएसटी (GST) और इनकम टैक्स के कई नियमों में बदलाव हो रहा है. इन सभी बदलावों का सबसे ज्यादा असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा. हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने देश का आम बजट पेश करते समय नए टैक्स सिस्टम का ऐलान किया था. हालांकि, कस्टमर्स के लिए पुराने स्लैब का विकल्प भी सरकार की ओर से रखा गया है तो नए फाइनेंशियल में एंट्री करने से पहले आप भी इन नए नियमों को जान लें-
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Pan-Aadhaar लिंक
अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है तो इसे जल्द ही करा लें. आयकर विभाग ने पैन आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 दी है. इसके बाद जिन भी लोगों के आधार-पैन लिंक नहीं होगा. उनका पैर रद्द हो जाएगा. पैन आधार लिंक ना कराने पर आपको काफी मुशकिल भी उठानी पड़ सकती है. लिंक नहीं होने पर कई तरह के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं हो पाएंगे. साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न भी नहीं भर सकेंगे.
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लागू होगा नया टैक्स सिस्टम
इसके अलावा केंद्र सरकार ने बजट में नए टैक्स सिस्टम की घोषणा की थी. नया टैक्स सिस्टम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा. नए टैक्स सिस्टम में खास बात ये है कि टैक्सपेयर पुराने टैक्स स्लैब से नए स्लैब में जा सकते हैं. हालांकि, ये पूरी तरह से वैकल्पिक व्यवस्था होगी. अगर आप चाहे तो नए टैक्स को चुन सकते हैं और नहीं तो आप पुराने टैक्स सिस्टम के साथ भी रह सकते हैं. नौकरीपेशा को अपने ऑफिस में बताना होगा कि वो कौन से स्लैब में रहना चाहते हैं. नौकरीपेशा हर वित्त वर्ष में टैक्स स्लैब स्विच कर सकते हैं. जिनकी सैलेरी, किराए या अन्य सोर्स से आय है, वे हर बार टैक्स स्लैब बदल सकते हैं.
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आएगा नया GST फॉर्म
इसके अलावा जीएसटी का नया सिस्टम भी नए फाइनेंशियल ईयर से शुरू हो जाएगा. GST फॉर्म भरने के लिए 1 अप्रैल से नया GST फॉर्म उपलब्ध होगा. केंद्र सरकार ने GST काउंसिल की 31वीं बैठक में टैक्सपेयर्स के लिए नए सिस्टम को पेश करने का निर्णय लिया गया था. नए सिस्टम में आपको जीएसटी रिटर्न भरने में काफी आसानी रहेगी. बता दें नई व्यवस्था के अंतर्गत दो नए फॉर्म रखे गए हैं. जो GST FORM ANX-1 और GST FORM ANX-2 नाम से उपलब्ध रहेंगे.
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विदेश यात्रा पर लगेगा TCS
देश में इनकम टैक्स चुकाने वाले लोगों की संख्या कम है. वहीं, महंगी कार खरीदने और विदेश यात्रा करने वालों का आंकड़ा काफी ज्यादा है. अब सरकार इनकम टैक्स नहीं चुकाने और बेखौफ खर्च करने वाले लोगों पर लगाम कसने की तैयारी कर रही है. 1 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार विदेश यात्रा के कुल पैकेज पर टीसीएस लगाएगी. विदेशी टूर पैकेज पर टैक्स लगाने से सरकारी खजाने में काफी रकम आ सकती है. वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत से विदेश यात्रा पर पांच फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है.
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