MF खरीदने पर स्टांप ड्यूटी, जानिए 1 लाख के निवेश पर लगेगी कितनी Fees
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Thu, Jul 02, 2020 10:45 AM IST
Mutual fund पर 1 जुलाई से स्टांप ड्यूटी (Stamp duty) लगना शुरू हो गई है. इसके तहत म्यूचुअल फंड (MF) खरीदने, लाभांश (Dividend) के दोबारा निवेश और दूसरे म्यूचुअल फंड में जाने पर अब 0.005 प्रतिशत की दर से स्टांप शुल्क देना होगा. इसके अलावा बाजार में या उसके बंद होने के बाद एक डिमैट खाते से दूसरे में यूनिटों के ट्रांसफर पर 0.015 प्रतिशत की दर से ड्यूटी लगेगी. म्यूचुअल फंड यूनिटों के खत्म होने पर स्टांप शुल्क नहीं देना होगा.
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MF में निवेश
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तब लगेगा ज्यादा शुल्क
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फीस काटने के बाद लगेगी ड्यूटी
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मियाद पर करेगा निर्भर
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