PPF और सुकन्या समृद्धि योजना के खाता धारकों को बड़ी राहत, सरकार ने किया ये ऐलान
Written By: विवेक तिवारी
Sun, Apr 12, 2020 08:58 AM IST
कोरोना वायरस (coronavirus outbreak in India) महामारी covid 19 को ध्यान में रखते हुए किए गए लॉकडाउन के चलते लोग अपने घरों से निकल नहीं पा रहे हैं. ऐसे में केंद्र सरकार ने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public provident fund), रिकरिंग डिपॉजिट (Recurring Deposit) और सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana) के लिए वित्त वर्ष 2019-20 की डिपॉजिट डेडलाइन को 30 जून तक के लिये बढ़ा दिया है. वित्त मंत्रालय (Ministry of Finance) की ओर से ट्वीट करके इस संबंध में जानकारी दी गई है.
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सरकार ने दी राहत
वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में कहा, ‘कोरोना वायरस के संक्रमण पर रोकथाम के लिये देश में लागू लॉकडाउन (Lockdown) को देखते हुए छोटी बचत (Small savings) करने वाले जमाकर्ताओं को राहत पहुंचाने के लिए पीपीएफ, आरडी तथा सुकन्या समृद्धि खाताधारकों के नियमों में ढील देते हुए डिपॉजिट डेडलाइन को बढ़ाया गया है.’ बढ़ी हुई समयावधि में पैसा जमा करने पर जमाकर्ताओं को किसी तरह की लेट फीस नहीं देनी होगी.
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मिलती है आयकर से छूट
गौरतलब है कि इन छोटी बचत के खातों को सक्रिय रखने के लिये जमाकर्ताओं को हर साल एक तय न्यूनतम राशि जमा कराना होता है. ऐसा नहीं होने की स्थिति में जमाकर्ताओं से लेट फीस ली जाती है. जमाकर्ता सामान्यत: वित्त वर्ष के अंत में इन योजनाओं में पैसे जमा कराते हैं क्योंकि इन योजनाओं में निवेश करने पर आयकर (Income tax)अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट मिलती है.
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