PF के दायरेे में नहीं आएंगे छोटे वर्कर, EPFO ने नियम में ढील देने से किया इनकार

लेबर मिनिस्‍ट्री ने 20 या उससे अधिक कर्मचारी वाली कंपनी को ही भविष्य निधि योजना (PF) में रखने के नियम में कोई बदलाव नहीं किया है. मंत्रालय ने साफ किया कि उसके इस नियम में कोई बदलाव नहीं आया है कि कम से कम 20 अथवा इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान ही कर्मचारी भविष्य निधि योजना के दायरे में आएंगे.

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