Post office की इस स्कीम में मिलेगा बंपर फायदा, एक बार पैसा लगाएं और महीने भर कमाएं

इस समय बाजार में पैसे लगाने के लिए वैसे तो कई सारे ऑप्शन हैं, लेकिन पोस्ट ऑफिस की स्कीम में निवेश करके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम (MIS) में निवेशकों को अच्छा ब्याज मिलता है. इस स्कीम में आपको एक बार पैसा लगाना होता है उसके बाद आपको हर महीने ब्याज के रुप में इनकम मिलती रहती है. इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड पांच साल का होता है. इस समय सीमा के बाद निवेशकों को उनका पूरा पैसा ब्याज सहित वापस मिल जाता है. 
 

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हर महीने मिलता है ब्याज

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इस स्कीम में अकाउंट होल्डर को एकमुश्त जमा पैसे पर हर महीने ब्याज मिलता है. इंडिया पोस्ट के मुताबिक, इस स्कीम में 1 जुलाई 2019 से निवेशकों को 7.6 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. ब्याज की राशि का भुगतान आपको हर महीने किया जाता है. 

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दो तरह से खोल सकते हैं खाता

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इस स्कीम के तहत आप सिंगल और ज्वाइंट दोनों ही तरह के खाते खोल सकते हैं. सिंगल खाता खोलते समय आपको इस स्कीम में कम से कम 1500 रुपए और अधिकतम 4.5 लाख रुपए का निवेश करना होता है. वहीं, अगर आप ज्वाइंट खाता खुलवाते हैं तो आप अधिकतम 9 लाख रुपए का निवेश कर सकते हैं. यह योजना वरिष्ठ और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद है. 

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कभी भी करा सकते हैं कन्वर्ट

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इस स्कीम की खास बात यह है कि इसमें दो या तीन लोग मिलकर भी खाता खुलवा सकते हैं. अगर तीन लोग मिलकर यह खाता खुलवाते हैं तो आपको हर महीने मिलने वाली आय को तीन लोगों में बराबर बांटा जाएगा. इसके साथ ही आप जब चाहें तब इसे सिंगल या ज्वाइंट में कन्वर्ट करा सकते हैं. 

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समय से पहले भी निकाल सकते हैं पैसा

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इस स्कीम में आप अपने पैसे को मैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कुछ पैसे काटकर मिलेंगे. बता दें खाता खुलवाने के बाद आप एक साल तक इस स्कीम से पैसा नहीं निकाल सकते हैं. इसके अलावा अगर आप एक से तीन साल के बीच में पैसा निकालते हैं तो आपको 2 फीसदी काटकर पैसा वापस मिलेगा. वहीं, अगर अकाउंट खुलने के 3 साल बाद मैच्योरिटी के पहले कभी भी पैसा निकालते हैं तो आपकी जमा राशि का 1% काटकर वापस किया जाएगा.

 

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करा सकते हैं ट्रांसफर

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इस स्कीम के तहत आप अकाउंट को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं. जब इस इन्वेस्टमेंट के पैसे की मेच्योरिटी यानी पांच साल पूरा हो जाता है तो आप इसे दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं. अकाउंट होल्डर इसमें किसी नॉमिनी को भी नियुक्त कर सकता है.किसी अनहोनी के कारण खाताधारक की मौत के बाद जमा राशि का हकदार नॉमिनी होता है. इस योजना में एक खास बात यह है कि इसमें TDS नहीं लगता, जबकि इस निवेश के बदले प्राप्त ब्याज पर टैक्स देना होता है.

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