बजट 2020 (Budget 2020) में इस साल टैक्स (Tax) को लेकर कुछ खास घोषणाएं हो सकती हैं. जानकारों का मानना है कि सरकार इनकम टैक्स (Income Tax) में राहत देने के साथ-साथ टैक्स के मामले में कुछ नए बदलाव भी कर सकती है. पिछले साल कॉर्पोरेट टैक्स (corporate tax) में कटौती की घोषणा को देखते हुए यह उम्मीद की जा रही है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) इस बार बजट में कुछ बड़े बदलाव की घोषणा कर सकती हैं.
1/5करेंट टैक्स स्लैब के मुताबिक, 5 लाख रुपये सालाना तक के इनकम पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होता है. इसी तरह 5 लाख से 10 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 20 प्रतिशत के हिसाब से टैक्स देना होता है. जानकारों का मानना है कि इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं.
2/5फिलहाल कंपनियों को अपनी टैक्सेबल प्रॉफिट पर टैक्स चुकाना होता है. इसके बाद, जब यह शेयरधारक को डिविडेंड लाभ वितरित करता है तो उसे 20.56% पर DDT का भुगतान करना होता है. इसी तरह, नॉन कॉर्पोरेट टैक्स चुकाने वाले रेसिडेंट को 10 लाख रुपये से अधिक के डिविडेंड पर 10 प्रतिशत एडिशनल टैक्स चुकाना होता है. अगर डीडीटी हटा दिया जाता है तो इससे बड़ी राहत मिलेगी.
3/5इस बजट में इसकी काफी गुंजाइश है कि सरकार लंबी अवधि में पूंजीगत लाभ पर टैक्स (LTCG) में बदलाव को लेकर कुछ बदलाव कर सकती है. हो सकता है सरकार इस बजट में इस टैक्स को नए सिरे से लागू करे.
4/5सरकार की तरफ से इस बजट में रीयल एस्टेट सेक्टर में होम लोन को लेकर टैक्स में बदलाव कर सकती है. पिछले बजट (जुलाई बजट) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 31 मार्च 2020 तक लिए जाने वाले होम लोन के लिए चुकाए ब्याज पर 1.5 लाख रुपये अतिरिक्त डिडक्शन की घोषणा की थी. यह घोषणा 45 लाख रुपये तक के घर खरीदने के लिए थी.
5/5पेंशन फंड नियामक PFRDA ने आगामी बजट में NPS के तहत इनकम टैक्स लाभ में 1 लाख रुपये की बढ़ोतरी की मांग की है. वर्तमान में, टीयर-I NPS खाते में एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये तक का निवेश आयकर अधिनियम की धारा 80CCD (1B) के तहत कर कटौती के लिए पात्र है. (फोटो - जी बिजनेस)