31 जुलाई से पहले ठीक करें PAN कार्ड में गलती, नहीं तो हो सकते हैं ये बड़े नुकसान
आधार के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में पैन कार्ड को रद्द किया जा सकता है. साथ ही बिना इसकी लिंकिंग के आप आईटीआर भी फाइल नहीं कर पाएंगे.
पैन कार्ड को अपडेट कराने के लिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है. (फोटो: PTI)
पैन कार्ड को अपडेट कराने के लिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है. (फोटो: PTI)
31 जुलाई 2019, ये ही वो तारीख है, जिसके बाद आपके पैन कार्ड से जुड़े कुछ काम रुक सकते हैं या फिर आपका पैन कार्ड ही रद्द किया जा सकता है. दरअसल, आधार के साथ पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में पैन कार्ड को रद्द किया जा सकता है. साथ ही बिना इसकी लिंकिंग के आप आईटीआर भी फाइल नहीं कर पाएंगे. इसलिए जरूरी है कि अपने पैन को अपडेट रखें. अगर आपके पैन कार्ड में कोई गलती है तो उसे 31 जुलाई से पहले ठीक करा लें.
जरा सी गलती पड़ सकती है भारी
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड एक अनिवार्य डाक्यूमेंट है. कई लोगों के पैन कार्ड की डिटेल्स गलत छपी होती हैं. इसमें नाम, पिता का नाम या जन्मतिथि गलत छपी हो सकती है. अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसे सही करा लें. सही नहीं कराने की स्थिति में आप आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे. साथ ही पैन को आधार से जोड़ना जरूरी है. पहली बार रिटर्न भरने वाले लोगों को शायद जानकारी न हो कि पैन या ITR फॉर्म में जरा सी गलती भारी पड़ सकती है.
घर बैठे कर सकते हैं अपडेट
पैन कार्ड को अपडेट कराने के लिए कहीं भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, चंद मिनटों में इसे घर बैठे ही अपडेट किया जा सकता है. हालांकि, इसके लिए आपकी सही जानकारी होना जरूरी है. इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे अपडेट करें अपना पैन कार्ड.
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ऐसे अपडेट करें अपना पैन कार्ड
- दरअसल, ई-मेल के जरिए पैन कार्ड पर अपना नाम सही करवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म को आप http://www.incometaxindia.gov.in/archive/changeform.pdf से डाउनलोड कर सकते हैं.
- इस फॉर्म के साथ आपको नाम सही करवाने के लिए सबूत के तौर पर दस्तावेज भी देने पड़ेंगे. अगर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हुई गलती के कारण पैन कार्ड पर गलत नाम छपा है तो आप उस दस्तावेज का हवाला दे सकते हैं जिस पर आपका नाम सही छपा है.
- अगर आपने अपना नाम बाद में बदला है तो आपको उस आधिकारिक गजट की कॉपी देनी पड़ेगी, जिसमें बदला हुआ नाम छपा है.
- इसके बाद आपको ई-मेल के जरिए आयकर विभाग से एक मेल प्राप्त होगा. जिसमें आपके बदले हुए नाम का विवरण दिया जाएगा. बस उसे अप्रूव करने के बाद आपका नाम और पता बदल जाएगा. इसमें कुछ दिन का ही समय लगता है.
03:05 PM IST