'बेकार' हो सकता है PAN Card! आधार से लिंक नहीं होने पर क्या-क्या होगा, यहां समझिए
पैन कार्ड जरूरी दस्तावेजों से एक है. इसलिए जरूरी है कि इसे जल्द से जल्द लिंक करा लिया जाए. ये आखिरी मौका है जब आप अपने पैन कार्ड को रद्दी होने से बचा सकते हैं.
पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराने पर काफी परेशानी हो सकती है. (प्रतीकात्मक)
पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराने पर काफी परेशानी हो सकती है. (प्रतीकात्मक)
परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) के साथ आधार (Aadhaar) को लिंक करने की डेडलाइन 30 सितंबर 2019 है. इसके बाद लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड 'बेकार' हो जाएगा. 30 सितंबर के बाद आपका पैन कार्ड मान्य नहीं होगा. यह किसी काम नहीं आ सकेगा. साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसे अमान्य करार कर देगा. पैन कार्ड जरूरी दस्तावेजों से एक है. इसलिए जरूरी है कि इसे जल्द से जल्द लिंक करा लिया जाए. ये आखिरी मौका है जब आप अपने पैन कार्ड को रद्दी होने से बचा सकते हैं.
पैन-आधार को लिंक कराना जरूरी
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2019 है. अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं कराया है तो आपको भविष्य में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. आपको बता दें, पिछले साल सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है. 30 सितंबर की डेडलाइन खत्म होने पर आधार-पैन लिंक नहीं हो सकेंगे. ऐसी स्थिति में आपका पैन कार्ड निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया जाएगा.
इनवैलिड हो सकता है पैन कार्ड
पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं कराने पर काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में ऑनलाइन ITR फाइल करना मुश्किल होगा. टैक्स रिफंड फंस जाएगा. साथ ही, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए PAN का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा.
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ऑनलाइन कर सकते हैं लिंक
- सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.
- आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
- वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा 'लिंक आधार', यहां पर क्लिक करें.
- लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं.
- प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
- यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.
- जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.
SMS से लिंक करें अपना पैन कार्ड
दूसरा तरीका यह है कि आप मोबाइल से भी आधार को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं. आपको एसएमएस के जरिए अपने पैन से आधार को लिंक कराना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज कर आधार को पैन से लिंक किया जा सकता है.
लिंक कराया है तो ऐसे चेक करें
अगर आपने आधार-पैन को लिंक करा दिया है तो उसका स्टेट्स ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. सबसे पहले आयकर विभाग की ईफाइलिंग वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. सबसे ऊपर 'Quick links' हेड में जाकर 'Link Aadhaar' पर क्लिक कीजिए.
इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज खुलेगा. इस पेज पर सबसे ऊपर एक हाईपरलिंक होगा जिस पर अंग्रेजी में लिखा होगा कि यदि आप पहले ही आधार लिंक करने का अनुरोध कर चुके हैं, तो स्टेटस जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए.
इस हाइपर लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार का विवरण एंटर करना होगा. इसके बाद 'व्यू लिंक आधार स्टेटस' पर क्लिक कीजिए. इसके रिजल्ट में आपको पता चल जाएगा कि पैन आपके आधार से जुड़ा है या नहीं.
11:22 AM IST