घर बैठे ठीक कर लें PAN-Aadhaar की गलतियां, लिंक कराने से पहले करें अपडेट
अगर पैन-आधार में कोई गलती है या फिर डीटेल्स अलग-अलग हैं तो यह लिंक नहीं होगा. लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड (PAN Card) को रद्द किया जा सकता है. इसे इनऑपरेटिव कैटेगरी में डाल दिया जाएगा.
आधार और पैन को लिंक करने के लिए आयकर विभाग UIDAI से डेटा मैच करता है.
आधार और पैन को लिंक करने के लिए आयकर विभाग UIDAI से डेटा मैच करता है.
कोरोना वायरस (Covid-19) के चलते पैन-आधार (PAN-Aadhaar) को लिंक कराने की आखिरी तारीख को अब 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया गया है. लेकिन, लिंकिंग को लेकर सावधान रहने की जरूरत है. क्योंकि, अगर पैन-आधार में कोई गलती है या फिर डीटेल्स अलग-अलग हैं तो यह लिंक नहीं होगा. लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड (PAN Card) को रद्द किया जा सकता है. इसे इनऑपरेटिव कैटेगरी में डाल दिया जाएगा. इसलिए जरूरी है कि आप अपना पैन और आधार लिंक कराने से पहले इसे अपडेट जरूर करा लें.
आधार-पैन को लिंक करने की प्रक्रिया बेहद ही आसान है. चंद मिनट में इसे घर बैठे लिंक किया जा सकता है. लेकिन, पैन और आधार अगर डीटेल्स अलग हैं तो लिंकिंग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा. अगर आपके आधार और पैन में दी गई कोई भी जानकारी मैच नहीं कर रही है, तो UIDAI आपका लिंकिंग रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देगा. भारत में लगभग हर तीसरे नागरिक का आधार-पैन कार्ड से लिंक नहीं है. सभी बिना लिंक हुए पैन-आधार कार्ड 1 जुलाई 2020 से इन एक्टिव कर दिए जाएंगे.
क्या डीटेल्स हो सकती हैं अलग?
आधार और पैन को लिंक करने के लिए आयकर विभाग UIDAI से डेटा मैच करता है. ऐसे में कोई भी जानकारी गलत होने से लिंकिंग रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है. ये बहुत से मामलों में देखा जाता है, इसमें टैक्यपेयर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर जैसी जानकारी पैन और आधार में मैच नहीं करती हैं. UIDAI ने दिसंबर 2017 में पार्शियल मैचिंग प्रोसेस बंद कर दिया है.
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डीटेल्स ठीकस करने के लिए फोलो करें ये स्टेप्स
पैन-आधार लिंकिंग प्रक्रिया में डीटेल्स मिसमैच होने पर इसे ठीक कराया जा सकता है.
आपके पास बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन (Biometric Aadhaar Authentication) का ऑपशन होता है.
NSDL के पोर्टल से आधार सीडिंग रिक्वेस्ट (Aadhaar Seeding Request) डाउनलोड करना होगा.
अपने नजदीकी पैन सेंटर जाकर ऑफलाइन बायोमेट्रिक आधार ऑथेन्टिकेशन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
NSDL या UTITSL की वेबसाइट की मदद से अपने नजदीकी पैन सेंटर के बारे में जानकारी लें.
एक फॉर्म भरना होगा. इसमें अपने पैन और आधार नंबर की जानकारी के साथ नाम भी देने होगा.
इसके बाद आप आधार या पैन डेटाबेस में नाम या कोई और जानकारी को बदल सकते है.
डीटेल्स चेंज कराने पर आधार और पैन को लिंक करने की रिक्वेस्ट डाल सकते है.
सभी नए पैन कार्ड आवेदकों को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आधार नंबर कोट करना जरूरी है.
12:02 PM IST