NPS: 18 की उम्र में खुलवाया है अकाउंट? रिटायरमेंट बाद 1 लाख रु पेंशन के लिए कितना करना होगा मंथली निवेश
NPS Calculator: रिटायरमेंट फंड बनाने की एक बेहतर स्कीम है. NPS में 18 से 70 साल के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है.
(Representational Image)
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NPS Calculation: हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट बाद का जीवन टेंशन फ्री हो और जरूरत के लिए जेब में पैसे रहे. इसके लिए जरूरी है कि जितनी जल्दी हो रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करें, जिससे कि लंबे समय में आप एक पर्याप्त रिटायरमेंट कॉर्पस बना सके. सरकार की ओर से चलाई जा रही कंट्रीब्यूटरी रिटायरमेंट स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम (Nation pension System) एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेहतर ऑप्शन है. एनपीएस में 18 साल की उम्र से निवेश शुरू किया जा सकता है. इसका फायदा यह है कि इसमें रिटायरमेंट की उम्र तक एक बड़ा रिटायरमेंट फंड (Retirement fund) बना सकते हैं. साथ में आपको हर महीने पेंशन भी मिलेगी.
NPS Calculator से समझें
NPS कैलकुलेटर के मुताबिक, अगर निवेशक की औसत उम्र 18 साल है और महज 5,000 रुपये मंथली का निवेश शुरू किया, तो रिटायरमेंट की उम्र के बाद उसे 1 लाख रुपये मंथली की पेंशन मिल सकती है. 18 साल की उम्र से अगर एनपीएस से जुड़ते हैं, तो इसमें 60 साल की उम्र तक यानी 42 साल तक आपको कंट्रीब्यूशन का मौका मिलेगा.
NPS में मंथली निवेश: 5,000 रुपये (60,000 रु सालाना)
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42 साल में कुल योगदान: 25.20 लाख रुपये
निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10%
मेच्योरिटी पर कुल रकम: 3.6 करोड़ रुपये
एन्युटी परचेज: 40%
अनुमानित एन्युटी रेट: 8%
60 की उम्र पर पेंशन: 1,01,390 रुपये महीना
(नोट: यह कैलकुलेशन एक अनुमानित आंकड़ा है. वास्तविक आंकड़े में अंतर हो सकता है.)
एकमुश्त मिलेंगे 2.28 करोड़
एनपीएस में अगर आप 40 फीसदी एन्युटी लेते हैं और एन्युटी रेट 8 फीसदी सालाना है, तो रिटायरमेंट बाद आपको 2.28 करोड़ रुपये एकमुश्त मिलेंगे और 1.52 करोड़ एन्युटी में चले जाएंगे. अब इसी एन्युटी की रकम से आपको हर महीने 1,01,390 रुपये की पेंशन मिलेगी. एन्युटी की रकम जितनी ज्यादा रखेंगे आपको पेंशन उतनी ज्यादा मिलेगी.
दरअसल, एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कांट्रैक्ट है. इसके तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और एनपीएस की शेष राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है.
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NPS: कौन कर सकता है निवेश
NPS में 18 से 70 साल की उम्र के बीच का कोई भी सैलरीड व्यक्ति शामिल हो सकता है. पहले यह सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए था, लेकिन 2009 से प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए स्कीम खोल दी गई. NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA की ओर से रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं.
NPS: टैक्स छूट का लाभ
एनपीएस के तहत इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट का लाभ मिलता है. अगर आप सेक्शन 80C के तिहत 1.5 लाख रुपये तक की लिमिट पूरी कर चुके हैं तो एनपीएस आपको एक्स्ट्रा टैक्स सेविंग्स में भी मदद कर सकता है. इस योजना की मेच्योरिटी पर 60 फीसदी तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता है.
NPS: कहां खुलेगा अकाउंट
एनपीएस अकाउंट ऑनलाइन और ऑफलाइन खुलवाया जा सकता है. अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाता है, तो आप NPS खाता ऑनलाइन enps.nsdl.com या enps.karvy.com के जरिए खुलवा सकते हैं. ये NPS में सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसियों (CRA) के पोर्टल्स हैं. अगर आप ऑफलाइन अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो किसी भी नजदीकी NPS POP में जा सकते हैं. यह आमतौर पर बैंक ब्रांच होती है.
01:24 PM IST