पैन कार्ड से जुड़ा है ये नियमः खुद बदल सकते हैं उसमें लिखी जरूरी जानकारी
पैन और आधार नंबर को जोड़ने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है. 31 मार्च के बाद अगर आपने दोनों को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है.
आयकर भुगतान के दायरे में आने वालों के लिए पैन कार्ड काफी जरूरी है. (फाइल फोटो)
आयकर भुगतान के दायरे में आने वालों के लिए पैन कार्ड काफी जरूरी है. (फाइल फोटो)
पैन और आधार नंबर को जोड़ने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है. 31 मार्च के बाद अगर आपने दोनों को लिंक नहीं किया तो आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है. सरकार ने पिछले साल यह फैसला किया था. हालांकि, पहले दो बार इसकी अंतिम तारीख बढ़ चुकी है. लेकिन, CBDT के मुताबिक, इस बार लिंक नहीं कराने वालों को समय नहीं दिया जाएगा. साथ ही पैन-आधार लिंक नहीं होने पर आप इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) फाइल नहीं कर पाएंगे. ऐसे में जरूरी है कि अपने पैन-आधार को लिंक कर लें. साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि आपके पैन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है.
खुद भी अपडेट कर सकते हैं पैन
पैन के एक नियम के मुताबिक, इसमें दी गई जरूरी जानकारी को आप खुद भी बदल सकते हैं. नए नियम के मुताबिक, अब पैन कार्ड पर दर्ज होने वाले पिता के नाम की जगह मां का नाम भी जुड़ सकेगा. हालांकि, पैन कार्ड धारक दोनों में से एक ही नाम जुड़वा सकता है. इसका चुनाव आप पैन कार्ड बनवाते समय या फिर बाद में भी अपडेट करा सकते हैं. अपडेट कराने वाले धारक इसे खुद भी ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं.
क्या था नियम
अभी तक टैक्स भरने वालों के पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि वो पैन कार्ड बनवाते वक्त अपने पिता का नाम ही दर्ज करवा सकते थे, लेकिन अब फॉर्म में दोनों ऑप्शन मौजूद होंगे. यदि कोई अपने पिता की जगह मां का नाम डलवाना चाहता है तो वो ऑप्शन में फिल कर सकता है.
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क्या हुआ बदलाव
सेंट्रल टैक्स डायरेक्टोरेट ने हाल ही में पैन कार्ड एप्लिकेशन फॉर्म 49A और 49AA में अहम बदलाव किया है. 49A और 49AA के संशोधित फॉर्म में यह विकल्प दिया गया है. ऐसे में जो लोग अपना पैन कार्ड बनवाने जा रहे हैं वह इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, खोए हुए पैन कार्ड या पैन कार्ड में संशोधन कराने पर भी यह ऑप्शन मिलेगा.
ऐसे अपडेट करें अपना PAN CARD
अगर आपके पैन कार्ड में कोई भी जानकारी गलत छपी है तो घबराने की जरूरत नहीं. आप घर बैठे इसे सही करा सकते हैं.
1. दरअसल, ई-मेल के जरिए पैन कार्ड पर अपना नाम सही करवाने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा. इस फॉर्म को आप http://www.incometaxindia.gov.in/archive/changeform.pdf से डाउनलोड कर सकते हैं.
2. इस फॉर्म के साथ आपको नाम सही करवाने के लिए सबूत के तौर पर दस्तावेज भी देने पड़ेंगे. अगर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से हुई गलती के कारण पैन कार्ड पर गलत नाम छपा है तो आप उस दस्तावेज का हवाला दे सकते हैं जिस पर आपका नाम सही छपा है.
3. अगर आपने अपना नाम बाद में बदला है तो आपको उस आधिकारिक गजट की कॉपी देनी पड़ेगी जिसमें नाम में बदलाव छापा जाता है.
4. इसके बाद आपको ई-मेल के जरिए आयकर विभाग से एक मेल प्राप्त होगा. जिसमें आपके बदले हुए नाम का विवरण दिया जाएगा. बस उसे अप्रूव करने के बाद आपका नाम और पता बदल जाएगा. इसमें कुछ दिन का ही समय लगता है.
पैन कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन
अगर आप आयकर भुगतान के दायरे में आते हैं तो आपके लिए पैन कार्ड काफी जरूरी है. पैन कार्ड के लिए आपको 49ए फॉम डाउनलोड करना होता है. इसे आप आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.
हालांकि, यह फॉर्म आयकर पैन सेवा केंद्रों पर भी उपलब्ध होता है. आवेदन के बाद आपको एक नंबर दिया जाता है. इसके जरिए आप यह पता कर सकते हैं कि आपके पैन कार्ड का स्टेटस क्या है. कहने का मतलब यह है कि आप इसके जरिए यह पता कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड बनने की किस प्रक्रिया से गुजर रहा है और आपको यह कितने दिन में मिल जाएगा, यह तमाम जानकारी आपको मिल सकती है. पैन कार्ड बनवाने में 150 से 200 रुपए तक का खर्च आता है.
दो आ जाएं तो कैसे करें एक वापस
यदि किसी व्यक्ति को एक से अधिक पैन आवंटित हो गए हैं तो उसे सिर्फ एक पैन ही रखना चाहिए तथा सभी अतिरिक्त पैन को, Help Desk, कर निर्धारण अधिकारी या आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in या आयकर सम्पर्क केन्द्र (0124-2438000) पर जाकर वापस कर देना चाहिए.
08:48 AM IST