गलत ITR फॉर्म भरा तो लगेगी पेनल्टी? जानिए कैसे बचें इन 10 बड़ी गलतियों से
ITR Filing: टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक ITR में गलत जानकारी पकड़े जाने पर नोटिस और पेनाल्टी भरने तक की गुंजाइश रहती है. ऐसे में इसे सावधानी पूर्वक भरना जरूरी है.
आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है. (पीटीआई)
आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है. (पीटीआई)
गलत ITR फॉर्म भरा तो लगेगी पेनल्टी? जानिए कैसे बचें इन 10 बड़ी गलतियों से
इनकम टैक्स (Income Tax) डिपार्टमेंट ने ITR भरने की डेडलाइन बढ़ा दी है. अब आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न (Return) फाइल करने के लिए 31 अगस्त तक टाइम है. आप अगर अभी ITR भरने की तैयारी कर रहे हैं, तो जान लीजिए 10 ऐसी गलतियों के बारे में जो आपको ITR भरते वक्त भारी पड़ सकती हैं. टैक्स एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक ITR में गलत जानकारी पकड़े जाने पर नोटिस और पेनाल्टी भरने तक की गुंजाइश रहती है. ऐसे में इसे सावधानी पूर्वक भरना जरूरी है.
10 बड़ी गलतियां
1. गलत ITR फॉर्म भरना
2. सभी बैंक अकाउंट की जानकारी न देना
3. नोशनल इनकम छिपाना
4. अन्य स्रोत से आय छिपाना
5. बच्चों की कमाई का हिसाब न देना
6. कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट न करना
7. बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट न करना
8. TAN की सही डिटेल न देना
9. एडवांस टैक्स की जानकारी न देना
10. कैपिटल गेन्स के बारे में न बताना
1. गलत ITR फॉर्म भरना
> खुद ITR भरने वाले ज्यादातर टैक्सपेयर ये गलती करते हैं
> ITR भरने से पहले फॉर्म के दिशा-निर्देश पढ़ना होगा सही
> आपको कौन-सा फॉर्म भरना है? आय स्रोत पर निर्भर होता है
> ज्यादातर सैलरीड क्लास के लिए होता है ITR-1 फॉर्म
> जरूरी नहीं कि हर सैलरीड रेजिडेंट को यही फॉर्म भरना हो
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
2. बैंक से ब्याज की जानकारी न देना
> सेविंग्स बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए तक के ब्याज पर टैक्स छूट
> गलतफहमी- सेविंग्स अकाउंट के पूरे ब्याज पर है टैक्स छूट
> बैंक से ब्याज 10 हजार से भी कम तो भी ITR में बताएं
> FDs पर बैंक काट रहा टैक्स फिर भी ITR में बताएं
> TDS कटा फिर भी जानकारी दें, रिफंड लेने में मददगार
3. नोशनल इनकम छुपाना
> एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी तो न छिपाएं नोशनल इनकम
> एक से ज्यादा प्रॉपर्टी लेकिन एक ही पर मिलेगी टैक्स छूट
> अन्य प्रॉपर्टीज लेट-आउट होंगी, नोशनल रेंट देना होगा
> नोशनल रेंट: खाली मकान पर मार्केट के हिसाब से रेंट
> अंतरिम बजट: 2 प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो सकती हैं
4. अन्य स्रोत से आय छुपाना
> सैलरी के अलावा आपको कोई आय होती है
> अन्य स्रोत से आय में बैंक से ब्याज भी शामिल
> अन्य स्रोत से आय छुपाना भारी पड़ सकता है
> इनकम टैक्स विभाग भेज सकता है नोटिस
5. बच्चों की कमाई का हिसाब न देना
> बच्चों के नाम पर निवेश से आय को अपनी आय में न जोड़ना
> बच्चों की तरफ से सालाना `1500 की कमाई पर टैक्स छूट है
> 1500 रुपए से ज्यादा कमाई को पैरेंट्स की आय में जोड़ना जरूरी
> आम धारणा- बच्चों के नाम पर कमाई पर नहीं लगता है टैक्स
> बच्चों की आय को क्लब न करना नियमों का उल्लंघन होता है
6. कॉन्टैक्ट डिटेल अपडेट न करना
> IT विभाग ईमेल/मोबाइल पर भेजता है जरूरी दिशा-निर्देश
> ITR भरते वक्त ईमेल और मोबाइल नंबर अपडेट रखना अहम
> ईमेल और मोबाइल नंबर बदला हो तो इसे जरूर अपडेट कर दें
> अपडेट न होने पर जरूरी निर्देश आप तक नहीं पहुंच पाएंगे
> IT विभाग के निर्देश समय पर न मिलने से हो सकती है दिक्कत
7. बैंक डिटेल अपडेट न करना
> ITR फाइल करते वक्त बैंक डिटेल अपडेट करना भी अहम
> IT विभाग सीधे आपके बैंक खाते में भेजता है टैक्स रिफंड
> ITR फॉर्म में दी गई बैंक डिटेल वेरीफाई जरूर करें
> बैंक अकाउंट डिटेल सही न होने पर रिफंड पहुंच नहीं पाएगा
> रिफंड फेल होने पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा
8. TAN की सही डिटेल न देना
> टैक्स डिडक्टर का सही TAN ITR फॉर्म में न देना
> ITR के साथ डॉक्युमेंट्स अटैच करना संभव नहीं
> TDS क्रेडिट के लिए सही TAN होना बेहद जरूरी
> ITR फॉर्म में पहले से दिया होता है TAN, वेरीफाई करें
> गलत TAN होने पर TDS क्रेडिट मिलना होगा मुश्किल
9. एडवांस टैक्स की जानकारी न देना
> आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा है
> ITR भरते वक्त चालान नंबर, BSR कोड देना होगा
> ITR भरते वक्त डिटेल गलत हुई तो रिफंड नहीं मिलेगा
> IT विभाग डिमांड फॉर पेमेंट का नोटिस भेज सकता है
10. कैपिटल गेन्स के बारे में न बताना
> म्यूचुअल फंड में निवेश बैंक ट्रांजैक्शन में नहीं होता शामिल
> कैपिटल गेन्स को ITR में बताना बेहद जरूरी होता है
> इक्विटी आधारित निवेश पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है
> कैपिटल गेन्स ट्रांजैक्शन पर एडवांस टैक्स भरना पड़ता है
> ITR में शॉर्ट-लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ब्रेकअप देना होगा
> गलत जानकारी देने पर टैक्स देनदारी बढ़ सकती है
07:02 PM IST