इरडा का बीमा कंपनियों को निर्देश, कर्मचारियों के लिए तय करे सोशल मीडिया गाइडलाइंस
बीमा नियामक Irdai ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिये कंपनी से संबंधित कोई भी गैर-प्रमाणित या गोपनीय जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई जाए.
भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Irdai) ने बीमा कंपनियों से अपने कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया दिशानिर्देश तय करने को कहा है. बीमा नियामक ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इन प्लेटफॉर्म्स के जरिये कंपनी से संबंधित कोई भी गैर-प्रमाणित या गोपनीय जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाई जाए.
इरडा ने कहा कि किसी कंपनी की साख उसके कर्मचारियों के व्यवहार से काफी हद तक जुड़ी हुई है, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल इस तरह किया जाना चाहिए, जिससे संगठन के बिजनेस में वैल्यू एडिशन हो।’’ इस संबंध में इरडा ने सभी बीमा कंपनियों को सूचना और साइबर सुरक्षा दिशानिर्देश जारी किए हैं.
साइबर सिक्युरिटी के इस सेगमेंट में ‘सोशल मीडिया के स्वीकार्य उपयोग’ पर एक विशेष चैप्टर है, जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को ‘‘किसी भी ब्लॉग/ चैट प्लेटफॉर्म/ डिस्कशन प्लेटफॉर्म / मैसेंजर साइट/ सोशल नेटवर्किंग साइट’’ पर किसी भी अपुष्ट या गोपनीय सूचना को साझा करने से बचना चाहिए.
इम्प्लॉइज को देना होगा डिस्क्लेमर
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इरडा ने यह भी कहा कि इंटरनेट पर पर्सनल पोस्ट में करते समय व्यक्तियों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ये उनके विचार हैं और कंपनी/संगठन के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं. कोई भी ऑफिशियनल जानकारी साझा करने से पहले कंपनी के किसी भी कर्मचारी को अपनी कॉरपोरेट कम्युनिकेशन टीम से मंजूरी लेनी चाहिए. साथ ही नियामक का यह भी कहना है कि मीडिया को भी इस तरह की जानकारी रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए.
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10:01 AM IST