अगर आप हिंदू हैं और शादीशुदा है... तो जानिए Nithin Kamath की Tax Saving Tips, सोशल मीडिया पर वारयल!
क्या आपको पता है कि अगर आप शादीशुदा हैं और हिंदू हैं तो आपको इनकम टैक्स (Income Tax) में बड़ा फायदा मिल सकता है? जेरोधा के को-फाउंडर नितिन कामत (Nithin Kamath) ने एक्स पर पोस्ट डालते हुए टैक्स बचाने का एक खास तरीका बताया है.
कौन नहीं चाहता कि उसका टैक्स (Tax) बचे. इसके लिए ही तो लोग तरह-तरह की स्कीमों में निवेश करते हैं. लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप शादीशुदा हैं और हिंदू हैं तो आपको इनकम टैक्स (Income Tax) में बड़ा फायदा मिल सकता है? जेरोधा के को-फाउंडर नितिन कामत (Nithin Kamath) ने एक्स पर पोस्ट डालते हुए टैक्स बचाने का एक खास तरीका बताया है.
नितिन कामत ने पोस्ट में हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के फायदों के बारे में बताया है, जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है. उन्होंने लिखा है कि एचयूएफ अपनी टैक्स सेविंग को लेकर विवाहित हिंदुओं को काफी सारे फायदे देता है. उन्होंने लिखा है कि एचयूएफ को एक अलग इकाई के रूप में माना जाता है. ऐसे में अन्य टैक्स सेविंग के विकल्पों के बाद भी एचयूएफ टैक्स बचत अलग से लागू होती है.
A friend was asking me about taxation for Hindu Undivided Families (HUF).
— Nithin Kamath (@Nithin0dha) March 27, 2024
If you're married and a Hindu, you can use a HUF to plan and save your taxes. HUF is treated as a separate entity, so all these deductions will apply separately to HUF along with the individual…
नितिन कामत के अनुसार अगर आप एचयूएफ को किराए से मिले पैसे, उसके नाम पर डीमैट अकाउंट खोलना, एचयूएफ बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने और गिफ्ट लेने आदि पर टैक्स की बचत कर सकते हैं. उनकी इस पोस्ट के बाद बहुत सारे लोग अपनी बात कह रहे हैं. सोशल मीडिया पर लोगों के बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं. एक पूर्व आईएएस अधिकारी केबीएस सिद्धू ने कमेंट करते हुए कहा- 'मैंने हमेशा सुझाव दिया है कि जो भी हिंदू शादी करता है उसे उसी दिन एचयूएफ बनाना चाहिए.'
क्या है HUF, कैसे करता है काम?
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एचयूएफ का मतलब हिंदू अविभाजित परिवार है. यह एक परिवार को एक इकाई बनाकर और उसकी संपत्तियों को एकत्रित करके कर बचाने में मदद करता है. कोई भी हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख परिवार एक साथ आ सकते हैं और एचयूएफ बना सकते हैं, बशर्ते वह कुछ शर्तों को पूरा करते हों. एचयूएफ पर प्रत्येक सदस्य के लिए अलग-अलग कर लगाया जाता है और उसका अपना पैन भी होता है.
एचयूएफ किसी व्यक्ति पर नहीं, बल्कि एक परिवार पर टैक्स लगाने के लिए बनाया जा सकता है. एचयूएफ को किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित पारिवारिक आय पर कर लगाने के लिए बनाया जा सकता है. इसलिए, एचयूएफ तब बनाया गया माना जाता है जब कोई व्यक्ति शादी करता है और अपना परिवार शुरू करता है.
एचयूएफ के लिए कौन पात्र है?
एचयूएफ किसी व्यक्ति द्वारा नहीं, बल्कि केवल एक परिवार द्वारा बनाया जा सकता है. यह आम तौर पर विवाह के समय बनाया जाता है और इसमें एक सामान्य पूर्वज और उनके सभी वंशज शामिल होते हैं, जिनमें उनकी पत्नियाँ और अविवाहित बेटियाँ भी शामिल होती हैं. एचयूएफ के पास ऐसी संपत्तियां भी हैं जो उपहार के रूप में आती हैं - एक वसीयत, या पैतृक संपत्ति, या संयुक्त परिवार की संपत्ति की बिक्री से प्राप्त संपत्ति या एचयूएफ के सदस्यों द्वारा आम पूल में योगदान की गई संपत्ति.
03:11 PM IST