Budget 2023 में नौकरीपेशा लोगों को मिल सकती है खुशखबरी, HRA पर टैक्स में छूट बढ़ाने की हो रही तैयारी
Budget 2023 में सरकार सैलरीड इंडिविजुअल के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर सकती है. जानकारी के मुताबिक, नॉन मेट्रो सिटीज के लिए HRA में मिलने वाली छूट को 40 फीसदी से बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है.
बजट 2023 (Budget 2023) की तैयारी जोर-शोर से जारी है. अगर आप नौकरी करते हैं तो बजट में आपके लिए बड़ी घोषणा संभव है. जी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, नॉन मेट्रो शहर में रहने वाले लोगों को बजट में तोहफा मिल सकता है. यह तोहफा हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) में छूट की दायरा बढ़ाने के रूप में संभव है. जानकारी के मुताबिक, नॉन मेट्रो शहर में रहने वाले लोगों के लिए भी HRA में छूट की सीमा 50 फीसदी तक बढ़ाई जा सकती है. इसके अलावा नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए हर साल HRA में मिलने वाली छूट का दायरा 60 हजार रुपए से बढ़ाई जा सकती है.
मेट्रो सिटीज में 50 फीसदी मिलता है HRA
वर्तमान में मेट्रो सिटीज के लिए हाउस रेंट अलाउंस पर मिलने वाली छूट बेसिक और डियरनेस अलाउंस का 50 फीसदी तक है. नॉन मेट्रो सिटीज के लिए यह लिमिट बेसिक और डीए का 40 फीसदी ही है. मेट्रो सिटीज में केवल चार शहर- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई आते हैं. इसके अलावा पुणे, बेंगलुरू, पटना, हैदराबाद जैसे सभी शहर नॉन-मेट्रो कैटिगरी में आते हैं.
🔰नौकरीपेशा लोगों के लिए अच्छी खबर
— Zee Business (@ZeeBusiness) January 9, 2023
🔸वित्त मंत्रालय की #HRA में छूट का दायरा बढ़ाने की तैयारी
🔸मेट्रो शहरों के लोगों को मिलने वाली छूट बाकी शहरों के लिए भी संभव
जानिए पूरी खबर तरुण शर्मा से...@talktotarun #BudgetOnZee #ShiningIndia #AnilSinghvi #ZeeBusiness #Metrocity pic.twitter.com/8RtnjVDr4W
संसद में भी उठाया गया था मुद्दा
संसद में भी यह मुद्दा उठाया गया था. बेंगलुरू साउथ से सांसद तेजस्वी सूर्या ने सदन में यह मांग की थी कि HRA पर छूट की लिमिट नॉन मेट्रो सिटीज के लिए बढ़ाई जाए. बेंगलुरू, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, नोएडा जैसे शहरों में भी अब किराए में बढ़ोतरी हुई है. ऐसे में यहां भी HRA में मिलने वाली छूट की लिमिट 50 फीसदी की जाए.
नॉन सैलरीड के लिए छूट 60 हजार से ज्यादा संभव
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इसके अलावा नॉन सैलरीड इंडिविजुअल के लिए भी HRA पर मिलने वाली छूट की लिमिट 60 हजार रुपए से बढ़ाई जा सकती है. वर्तमान में सेक्शन 80GG के तहत नॉन सैलरीड इंडिविजुअल को एचआरए में छूट मिलती है. हर महीने की लिमिट 5000 रुपए और एक वित्त वर्ष में यह अधिकतम 60 हजार रुपए है. इसकी लिमिट बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है.
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12:05 PM IST