टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, ITR भरने की डेडलाइन बढ़ी, 30 सितंबर तक करें फाइल
Income Tax Filling Deadline Extended: देशभर में लगातार बढ़ते कोरोना संकट के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अब आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है.
अब टैक्स भरने के लिए आपके पास 30 सितंबर तक का समय है. (Image: Pixaway)
अब टैक्स भरने के लिए आपके पास 30 सितंबर तक का समय है. (Image: Pixaway)
Income Tax Filling Deadline Extended: देशभर में लगातार बढ़ते कोरोना संकट के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने अब आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. अब टैक्स भरने के लिए आपके पास 30 सितंबर तक का समय है.
IT विभाग ने किया ट्वीट
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है. विभाग ने ट्वीट में लिखा कि 'Covid महामारी की लजह से बढ़ी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को बढ़ा दिया गया है. सीबीडीटी ने वर्ष 2018-19 (AY 2019-20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2020 तक कर दी है.'
Covid महामारी द्वारा उत्पन्न कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एवं करदाताओं द्वारा अनुपालन को और सरल करने हेतु, कें.प्र.क.बो. ने,वित्त वर्ष 2018-19(नि.व. 2019-20)की आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि को 31जुलाई,2020 से 30 सितंबर,2020 तक,दिनांक 29/7/2020 को अधिसूचना जारी कर बढ़ाया। pic.twitter.com/Ts9TPXR6IG
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 29, 2020
तीन बार बढ़ चुकी है डेडलाइन
बता दें इससे पहले भी दो बार आईटीआर दाखिल करने की तारीख को बढ़ाया जा चुका है. इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 31 मार्च 2020 तक ITR फाइल करना था. इसके बाद बढ़ाकर इसे 30 जून 2020 कर दिया. फिर इसे बढ़ाकर 31 जुलाई आखिरी तारीख की गई और अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया गया है.
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इसलिए बढ़ाई तारीख
CBDT ने कुछ दिन पहले जानकारी में बताया था कि देशभर में जिस तरह का संकट चल रहा है. इसी को देखते हुए डेडलाइन बढ़ाई गई है. अभी तक कई लोगों ने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है. रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के अलावा रिटर्न फाइल करने वाले कई ऐसे लोगों की पहचान हुई है, जिनके अधिक धनराशि वाले लेनदेन और उनके आयकर रिटर्न आपस में मेल नहीं खाते हैं.
09:50 AM IST