क्या आपने Advance Tax जमा किया? महज 24 घंटे से कुछ ज्यादा का बचा है वक्त, चूके तो पड़ेगा महंगा
Advance Tax payment: एडवांस टैक्स को उस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले चुका (Advance Tax payment) दिया जाता है.
इस टैक्स को हर तिमाही में एक तय तारीख तक जरूरी तौर पर जमा करना होता है. (PIXABAY)
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इस टैक्स को हर तिमाही में एक तय तारीख तक जरूरी तौर पर जमा करना होता है. (PIXABAY)
Advance Tax payment: अगर आप इनकम टैक्स (Income tax) ब्रैकेट में आते हैं तो आपको समय पर अपना टैक्स चुकाना होता है. आप जानते हैं कि जब आप एडवांस टैक्स (Advance tax) जमा करते हैं तो तय तारीख पर अपनी किस्त चुकानी होती है. क्या आपने दिसंबर किस्त का पेमेंट किया है? अगर नहीं तो आपके पास महज 24 घंटे से कुछ ज्यादा का समय ही बचा है. इसके लिए आखिरी तारीख (advance tax payment last date) 15 दिसंबर है. जितनी जल्दी हो आपको एडवांस टैक्स की ये किस्त चुका देनी चाहिए. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और चूक जाते हैं तो आपको ब्याज चुकाना पड़ सकता है.
किसे देना होता है एडवांस टैक्स
एडवांस टैक्स को उस वित्तीय वर्ष के खत्म होने से पहले चुका (Advance Tax payment) दिया जाता है. Income Tax Act के सेक्शन 208 के मुताबिक, एडवांस टैक्स की देनदारी नौकरी करने वाले यानी सैलरी क्लास, प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, फ्रीलांसर पर बनती है. जब टीडीएस (TDS) यानी tax deducted at source या टीसीएस (TCS) यानी Tax collected at source के बाद या विदेश से हुई इनकम के बाद कुल टैक्स देनदारी 10 हजार रुपए से ज्यादा हो जाए. इस टैक्स को हर तिमाही में एक तय तारीख तक जरूरी तौर पर जमा करना होता है.
कब और कितना टैक्स हो जाना चाहिए जमा
एक वित्तीय वर्ष में कुल एडवांस टैक्स (advance tax payment) देनदारी का 15 प्रतिशत अमाउंट पहली किस्त के रूप में 15 जून 2020 तक जमा हो जानी चाहिए. दूसरी किस्त 15 सितंबर तक जमा करना होता है. इस तारीख तक 45 प्रतिशत अमाउंट जमा हो जाना चाहिए. तीसरी किस्त 15 दिसंबर तक देनी होती है. इस तारीख तक कुल एडवांस टैक्स का 75 प्रतिशत तक जमा हो जाना चाहिए. आखिरी किस्त की डेडलाइन 15 मार्च होता है, जब 100 प्रतिशत टैक्स जमा हो जाता है. 31 मार्च तक भुगतान किया गया कोई भी टैक्स एडवांस टैक्स माना जाएगा.
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कैसे जमा कर सकते हैं एडवांस टैक्स
आप चाहते हैं तो ऑथोराइज्ड बैंक के इंटरनेट बैंकिंग (internet banking) के जरिये पेमेंट कर सकते हैं. आप सीधे बैंक में जाकर भी चालान से पेमेंट कर सकते हैं. अगर आप कॉर्पोरेट टैक्सपेयर हैं तो आप भी ऑथोराइज्ड बैंक के इंटरनेट बैंकिंग सर्विस के जरिये एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं.
03:38 PM IST