PPF अकाउंट होल्डर की मौत के बाद ऐसे मिलेगी रकम, डाकघर ने बदला नियम
आमतौर पर हर खाताधारक में खाते में अपने परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी जरूर बनाता है. ऐसे में खाताधारक की मौत होने पर पीपीएफ खाताधारक का नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी फॉर्म जी भरकर रकम निकलने का दावा कर सकता है.
डाक विभाग ने अब अपने नियमों में बदलाव किया है, जिसके चलते इस तरह के दावों का जल्द निपटारा किया जा सकेगा.
डाक विभाग ने अब अपने नियमों में बदलाव किया है, जिसके चलते इस तरह के दावों का जल्द निपटारा किया जा सकेगा.
डाकघर बचत योजनाओं (PPF) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं में खाताधारक की मौत के बादल उनके अकाउंट में बची रकम नॉमिनी या उसके क़ानूनी उत्तराधिकारी के पास चली जाती है. लेकिन कई बार पीपीएफ अकाउंट होल्डर ने अपने खाते में नॉमिनेशन का जिक्र नहीं किया होता है, ऐसे में दावेदार को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. लेकिन डाक विभाग (Post Office) ने अब अपने नियमों में बदलाव किया है, जिसके चलते इस तरह के दावों का जल्द निपटारा किया जा सकेगा. डाक विभाग ने अपने अधिकारियों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर दावेदारों को रकम जारी करने के अधिकार दिए हैं.
कैसे निकाली जाती है रकम
आमतौर पर हर खाताधारक में खाते में अपने परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी जरूर बनाता है. ऐसे में खाताधारक की मौत होने पर पीपीएफ खाताधारक का नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी फॉर्म जी भरकर रकम निकलने का दावा कर सकता है.
इस फॉर्म के साथ पीपीएफ खाताधारक का डेथ सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होता है.
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नॉमिनेशन नहीं होने पर
अगर पीपीएफ खाताधारक ने अपने खाते में नॉमिनेशन नहीं किया है तो यह रकम उनके कानूनी उत्तराधिकारी को मिल जाती है. ऐसे दावेदारों को डेथ सर्टिफिकेट के अलावा सक्सेशन सर्टिफिकेट या कोर्ट द्वारा जारी की गई वसीयत की कॉपी जमा करनी होती है.
अगर खाताधारक के खाते में जमा रकम 1 लाख रुपये तक है तो शपथ पत्र, लेटर ऑफ इन्डेम्निटी (क्षतिपूर्ति), डिस्क्लेमर लेटर का एक एफिडेविट, स्टाम्प पेपर पर खाताधारक का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता है.
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डाक विभाग ने इस प्रकार के मामलों में अपने अधिकारियों को कुछ और अधिकार दिए हैं.
डाक अधिकारियों को मिले अधिकार
- अगर अकाउंट होल्डर के खाते में 5000 रुपये हैं तो इस राशि को जारी करने का अधिकार सब-पोस्टमास्टर को दे दिया गया है.
- 10,000 रुपये तक की राशि के लिए लोअर सलेक्शन ग्रेड (Lower Selection Grade/PM Grade-1) सब-पोस्टमास्टर को दिए गए हैं.
- डिप्टी मोस्टमास्टर (PM Grade-II and III) को 25,000 रुपये तक राशि को खाताधारक के दावेदारों का जारी करने के अधिकार हैं.
- 1 लाख रुपये तक की रकम के लिए डिप्टी पोस्टमास्टर (All Gazetted Group-B) को अधिकार दिए गए हैं.
- 1-2.5 लाख रुपये तक जमा राशि को रिलीज करने का अधिकार चीफ पोस्टमास्टर/एसएसपी ( All Gazetted Group-A) के पास हैं.
- 2.5 लाख से 3.75 लाख रुपये तक की रकम के लिए हेड क्वाटर के डायरेक्टर/ श्रेत्रिय प्रबंधक को अधिकार दिए गए हैं.
- 3.75 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक की राशि के लिए पोस्टमास्टर जनरल को पॉवर दी गई हैं.
06:22 PM IST