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बैंक से आसानी से बदल सकते हैं कटे-फटे नोट, बदले में मिलते हैं इतने रुपए (Pixabay)
How to Change Mutilated Notes: अक्सर आपकी जेब या पर्स में से कोई कटा-फटा नोट निकलता होगा, जिसे देखकर आपको गुस्सा आता होगा. कई बार दुकान वाला, रिक्शा-रेहड़ी वाला या कोई भी कटे-फटे नोट लेने से मना कर देता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि कटे-फटे नोट को बैंक में आसानी से बदला जा सकता है. अगर आपके पास कटे-फटे नोट हैं या ATM से ऐसे नोट निकले हैं, तो आप तुरंत ही उसे बैंक में जाकर बदल सकते हैं. बैंक के पास ना करने का अधिकार नहीं होता है.
बता दें कि बैंक आपके कटे-फटे नोट को कभी बदलने से मना नहीं कर सकता. आपके पास फटे नोट का जितना हिस्सा होगा, बैंक आपको उसके हिसाब से ही आपको पैसे रिटर्न करेगा. कई बार गलती से नोट फट जाते हैं या ज्यादा पुराने या गले हुए नोट भी फट जाते हैं. ऐसे में बैंक इन नोट को आसानी से बदल सकते हैं.
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भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve bank of India) के मुताबिक, कोई भी बैंक कटे-फटे या पुराने या मुड़े नोट लेने से मना नहीं कर सकता. बस ऐसे नोट नकली नहीं होने चाहिए. बता दें कि बैंक करंसी बदलने में कोई चार्जेस नहीं लेता है. वहीं आपका उस बैंक का ग्राहक होना भी जरूरी नहीं है. बस आप नजदीकी बैंक में जाकर अपने कटे-फटे नोट बदल सकते हैं.
बता दें कि नोट बदलना बैंक के ऊपर निर्भर करता है. कोई भी ग्राहक बैकं पर नोट बदलने के लिए दबाव नहीं बना सकता. बैंक नोट बदलते समय इस बात को जरूर चेक करता है क्या इसे जानबूझकर फाड़ा गया है. इसके अलावा बैंक नोट की कंडीशन भी देखता है और उसके बाद ही उसे बदलता है.
आरबीआई (RBI) के नियमों के मुताबिक, बुरी तरह से जले हुए, टु़कड़े-टुकड़े होने की स्थिति में नोटों का नहीं बदला जा सकता. इस तरह के नोटों को RBI के इश्यू ऑफिस में ही जमा कराया जा सकता है. इस तरह के नोटों से आप अपने बिल या टैक्स का भुगतान बैंक में ही कर सकते हैं.
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के मुताबिक, 1 रुपए से लेकर 20 रुपए तक के नोट में आधी राशि दिए जाने का प्रावधान नहीं है, इन नोटों का पूरा ही पेमेंट किया जाता है. वहीं 50-2000 रुपए के नोट में आधे रुपए दिए जाने का प्रावधान है.