Aadhaar को PAN से अब भी नहीं कराया है लिंक? 2 मिनट में बहुत आसानी से निपटा सकते हैं यह जरूरी काम
Aadhaar: आईटीआर भरने वालों के लिए आधार को पैन से लिंक कराने के लिए 30 सितंबर 2019 तक की समयसीमा तय की गई है. सरकार यह इसलिए करा रही है ताकि वह पैन से आधार लिंक होने और बैंक अकाउंट से पैन लिंक होने से Income Tax डिपार्टमेंट व्यक्ति के खर्च करने के तरीके और उससे जुड़ी दूसरी जानकारियां पा सके.
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए आधार से पैन को लिंक कराना अनिवार्य. (जी बिजनेस)
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए आधार से पैन को लिंक कराना अनिवार्य. (जी बिजनेस)