PAN कार्ड बनाने के लिए घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई, अपनानी होती है ये प्रक्रिया
PAN: एक बात का यहां ध्यान जरूर रखें कि अगर आपने दो पैन बनवाया है तो आपके ऊपर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272 बी के मुताबिक 10000 रुपये का शुल्क लगाया जा सकता है.
पैन या स्थायी खाता संख्या 10 अंकों वाला एक अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान संख्या है, जिसे आयकर विभाग जारी करता है. (पीटीआई)
पैन या स्थायी खाता संख्या 10 अंकों वाला एक अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान संख्या है, जिसे आयकर विभाग जारी करता है. (पीटीआई)
आज PAN (परमानेंट अकाउंट नंबर) का होना काफी जरूरी हो गया है. वित्तीय लेन-देन और आईडी प्रूफ के तौर पर यह बड़ी भूमिका निभाता है. ऐसे में इसे बनवाना बेहद जरूरी है. आप घर बैठे बड़ी आसानी से पैन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. पैन या स्थायी खाता संख्या 10 अंकों वाला एक अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान संख्या है, जिसे आयकर विभाग जारी करता है. एक बात का यहां ध्यान जरूर रखें कि अगर आपने दो पैन बनवाया है तो आपके ऊपर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272 बी के मुताबिक 10000 रुपये का शुल्क लगाया जा सकता है.
आयकर विभाग के अनुसार, पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई एनएसडीएल (नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) और यूटीआईटीएसएल (यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड) की वेबसाइट के जरिये किये जा सकते हैं. इसके लिए कुछ चरणों से गुजरना होता है.
स्टेप 1- सबसे पहले एनएसडीएल की वेबसाइट पर onlineservices.nsdl.com, पर जाएं और 'Online PAN application' पर क्लिक करें
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स्टेप 2- यहां आप किस तरह का पैन बनाना चाहते हैं, उसके लिए विकल्प चुनना होता है. यहां आप, 'New PAN - Indian Citizen (Form 49A)' चुनें. यदि आप एक विदेशी नागरिक हैं, तो 'New PAN - Foreign Citizen (Form 49AA)' चुनें.
स्टेप 3- यहां आवश्यक पैन कार्ड की श्रेणी चुनें जिसमें individual, association of persons, company or trust में से तय करें
स्टेप 4- यहां आप अपनी व्यक्तिगत जानकारियां जैसे नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर डालें या भरें
स्टेप 5- इसके बाद, स्क्रीन पर अस्थायी टोकन नंबर वाला संदेश प्रदर्शित होता है. आपके लिए इसे नोट करना आवश्यक है.
स्टेप 6- यहां आपको पैन एप्लीकेशन ऑथेन्टिकेट करना होता है. इसके लिए अपने आधार नंबर, दस्तावेजों को स्कैन करने और उन्हें ई-साइन के माध्यम से अपलोड करने, या भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने के माध्यम से पैन आवेदन को प्रमाणित कर सकते हैं
स्टेप 7- यहां सभी जानकारियां जैसे आधार नंबर और पता आदि भरें
स्टेप 8- यहां अप्लाई करने वाले को दी गई लिस्ट से AO (मूल्यांकन अधिकारी) कोड चुनना होता है
स्टेप 9- ड्रॉप-डाउन मेनू से आपके द्वारा सबमिट किए गए दस्तावेज़ों को आयु और निवास के प्रमाण के रूप में चुनें. आवश्यक जानकारियां भरें और Submit पर क्लिक करें.
स्टेप 10- अप्लाई करने वाले को यहां पेमेंट पेज पर डायरेक्ट किया जाता है. फीस पेमेंट हो जाने के बाद, उसे आधार ओटीपी (वन-टाइम पासकोड) के माध्यम से प्रमाणित करने, ई-साइन के माध्यम से दस्तावेज जमा करने, या भौतिक रूप से दस्तावेजों को एनएसडीएल को भेजने के लिए कहा जाता है. इसके बाद पैन आपके पते पर बनकर कुछ दिनों में बनरकर आ जाता है.
01:17 PM IST