सैलरीड इम्प्लॉइज Home Loan पर 5 लाख तक ले सकते हैं टैक्स बेनेफिट, लोन अप्लाई करने से पहले तैयार कर लें ये डॉक्यूमेंट्स
Home Loan Tax savings: सैलरीड क्लास इम्प्लॉई होम लोन के ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट पर भी 31 मार्च तक चालू वित्त वर्ष के लिए टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं.
(Representational Image)
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Home Loan Tax savings: सैलरीड क्लास इम्प्लॉई होम लोन के ब्याज और प्रिंसिपल अमाउंट पर भी 31 मार्च 2022 तक चालू वित्त वर्ष के लिए टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं. होम लोन पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंतर्गत प्रिंसिपल अमाउंट पर 1.5 लाख और सेक्शन 24 के अंतर्गत होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. इसके अलावा सेक्शन 80EEA के अंतर्गत भी इस वित्त वर्ष के आखिर तक 1.5 लाख का एक्स्ट्रा बेनेफिट लिया जा सकता है. वहीं, अगर सैलरीड क्लास अगर होम लोन के लिए अप्लाई करने जा रहा है, उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार कर लेना चाहिए. जिससे कि लोन अप्रूवल और डिस्बर्समेंट आसानी से हो सके. अभी भी कई बड़े कॉमर्शियल प्राइवेट और सरकारी बैंक आकर्षक दरों पर होम लोन ऑफर कर रहे हैं.
Hole Loan: 5 लाख तक ले सकते हैं टैक्स छूट
होम लोन की EMI में दो कम्पोनेंट होते हैं. एक हिस्सा प्रिंसिपल अमाउंट (Principal Amount) और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट (Interest Amount). होम लोन के प्रिंसिपल अमाउंट रीपेमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक छूट ली जा सकती है. इस सेक्शन में स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेज भी शामिल होता है.
इनकम टैक्स के सेक्शन 24(B) के तहत होम लोन के ब्याज पर एक वित्त वर्ष में 2 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन मिलता है. हालांकि, इसमें एक शर्त यह है कि जिस वित्त वर्ष में लोन लिया गया है उस वित्त वर्ष के समाप्त होने के बाद अगले पांच साल के भीतर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है, जो सिर्फ 30,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं.
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इसके अलावा सेक्शन 80EEA में 1.5 लाख रुपये तक एक्स्ट्रा डिडक्शन लिया जा सकता है. मोदी सरकार ने बजट 2019 में इनकम टैक्स एक्ट में नया सेक्शन 80EEA जोड़कर होम लोन के ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती के लिए प्रावधान किया. उस समय इसका फायदा उन्हीं होम बॉयर्स के लिए था, जिन्होंने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के बीच लोन लिया हो. बजट 2020 में इसकी डेडलाइन और एक साल के लिए बढ़ाई गई. इसी तरह, बजट 2021 में एक बार फिर इस राहत को और एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. यानी, अभी मार्च 2022 तक होम लोन (Home Loan) लेने वाले टैक्सपेयर 80EEA में टैक्स डिडक्शन का फायदा ले सकते हैं.
इस तरह, सेक्शन 80EEA के तहत ब्याज पेमेंट पर 1.5 लाख रुपये तक के अतिरिक्त डिडक्शन और सेक्शन 24 के तहत मिलने वाले 2 लाख रुपये तक के डिडक्शन को मिलाकर होम लोन के ब्याज पेमेंट पर कुल 3.5 लाख रुपये तक का टैक्स डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.
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Home Loan: किन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
अमूमन हर बैंक में होम लोन के लिए लगभग एकसमान डॉक्यमेंट्स की ही जरूरत पड़ती है. SBI की वेबसाइट के मुताबिक, जरूरी डॉक्यमेंट्स की लिस्ट की डीटेल जानते हैं. सभी तरह के अप्लीकेंट्स के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूर देने पड़ते हैं.
- एप्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड
- लोन एप्लीकेशन: लोन एप्लीकेशन फॉर्म भरकर उसके साथ तीन पासपोर्ट साइज की फोटो
- आईडेंटिटी प्रूफ: PAN/पासपोर्ट/ इविंग लाइसेंस/वोटर कार्ड (कोई एक)
- रेजिडेंस प्रूफ: टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी बिल, गैस पाइपलाइन बिल की कॉपी; पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड की कॉपी. (कोई एक)
- प्रॉपर्टी पेपर्स
- कंस्ट्रक्शन के लिए मंजूरी (अगर एप्लिकेबल हो)
- बिक्री के लिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट (सिर्फ महाराष्ट्र के लिए)/ बिक्री के लिए एलॉटमेंट लेटर या स्टांप्ड एग्रीमेंट
- ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट ( रेडी टू मूव प्रॉपटी के लिए)
- शेयर सर्टिफिकेट (सिर्फ महाराष्ट्र के लिए); मेंटेनेंस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रापर्टी टैक्स रिसिप्ट
- एप्रूव्ड प्लान कॉपी (जेरॉक्स ब्लूप्रिंट) और बिल्डर का रजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट, Conveyance Deed (नई प्रॉपर्टी के लिए)
- पेमेंट रिसिप्ट्स या बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जिसमें बिल्डर या सेलर को दिए गए सभी पेमेंट दिखाए गए हों.
- अप्लीकेंट के पास जितने भी बैंक अकाउंट हैं, सभी का पिछले 6 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट्स
- अगर किसी अन्य बैंक या लेंडर्स से पहले से कोई लोन लिया है तो पिछले एक साल का लोन स्टेटमेंट
- सैलरीड अप्लिकेंट, को-अप्लीकेंट, गारंटर का इनकम प्रूफ
- पिछले तीन महीने का सैलरी स्लिप या सैलरी सर्टिफिकेट
- पिछले दो साल के फॉर्म 16 की कॉपी या पिछले दो फाइनेंशियल ईयर के आईटी रिटर्न्स की कॉपी
10:46 AM IST