Govt Scheme: 10 लाख डिपॉजिट पर गारंटीड मिलेगा 3.70 लाख ब्याज, 80C में टैक्स छूट
Govt scheme- safe investment guaranteed return: इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट है. हालांकि, मैच्योरिटी से होने वाली इनकम पर टैक्स लगता है.
(Representational)
(Representational)
Post Office Senior Citizen Savings Scheme (SCSS): पोस्ट ऑफिस (Post Office) की स्माल सेविंग्स स्कीम्स सुरिक्षत निवेश और गारंटीड रिटर्न के लिए बेस्ट ऑप्शन हैं. पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) है. सीनियर सिटीजन के लिए बेहतर स्कीम हैं. इसमें एकमुश्त निवेश करना होता है और मैच्योरिटी पर गारंटीड रिटर्न मिलता है. इस स्कीम की मैच्योरिटी पांच साल होती है. रिटायरमेंट के बाद जोखिम वाले ऑप्शन में निवेश करना बेहतर नहीं माना जाता है. ऐसे में SCSS एक बेहतर स्कीम है. इसमें पैसे के डूबने का कोई खतरा नहीं रहता है.
10 लाख पर डिपॉजिट 13.70 लाख मिलेंगे
अगर सीनियर सिटीजंस स्कीम में आप एकमुश्त 10 लाख रुपये निवेश करते हैं तो सालाना 7.4 फीसदी (कंपाउंडिंग) की ब्याज दर के हिसाब से 5 साल बाद यानी मैच्योरिटी पर कुल रकम 13.70 लाख रुपये मिलेंगे. यहां आपको ब्याज के रूप में 3.70 लाख रुपये का फायदा हो रहा है. इस तरह, हर तिमाही ब्याज 18,500 रुपये मिलेगा. इस स्कीम में 1000 रुपये के मल्टीपल में डिपॉजिट किया जा सकता है. साथ ही इसमें मैक्सिमम 15 लाख रुपये निवेश किया जा सकता है. इसमें एकमुश्त निवेश करना होता है.
80C में मिलेगा टैक्स डिडक्शन
SCSS की मैच्योरिटी होने के बाद अकाउंट को और तीन साल के लिए बढ़ाया जा सकता है. इसके लिए मैच्योरिटी वाली तारीख के एक साल के अंदर एप्लीकेशन देनी होगी. इस अकाउंट में डिपॉजिट पर टैक्स डिडक्शन का भी फायदा मिलता है. इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट है. हालांकि, SCSS में ब्याज से होने वाली इनकम पर टैक्स लगता है. अगर आपकी सभी SCSS की ब्याज की इनकम 50,000 रुपये सालाना से ज्यादा हो जाती है, तो आपका TDS कटने लगता है. टैक्स की रकम आपके ब्याज से काटी जाती है. अगर ब्याज की इनकम तय लिमिट से ज्यादा नहीं है तो फॉर्म 15 G/15H जमाकर TDS से राहत ले सकते हैं.
TRENDING NOW
Zee Business Hindi Live यहां देखें
a
SCSS: कौन खुलवा सकता है अकाउंट
SCSS के तहत 60 साल या उससे ज्यादा की उम्र का व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है. अगर कोई 55 साल या उससे ज्यादा का है लेकिन 60 साल से कम का है और VRS ले चुका है, तो वह भी SCSS में अकाउंट खोल सकता है. शर्त यह है कि उसे रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलने के एक माह के अंदर यह अकाउंट खुलवाना होगा और इसमें डिपॉजिट किया जाने वाला अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अमांउट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. SCSS के तहत डिपॉजिटर इंडीविजुअल या अपनी पत्नी/पति के साथ ज्वॉइंट में एक से ज्यादा अकाउंट भी रख सकता है. लेकिन सभी को मिलाकर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 15 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती. सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम्स में अकाउंट खोलने और बंद करवाने के समय नॉमिनेशन फैसिलिटी उपलब्ध है.
07:28 PM IST