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EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident fund organisation) ने सेंट्रल बोर्ड के सदस्यों के नॉमिनी से जुड़े नियम में बदलाव किया गया है. इसे लेकर EPFO की तरफ से सर्कुलर भी जारी कर दिया गया है. दरअसल, EPFO को मैनेज करने वाला सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) के कर्मचारियों की मौत की स्थिति में डेथ रिलीफ फंड को कुछ बदलाव किया गया है. EPFO ने अपने कर्मचारी (EPFO employees) की आकस्मिक मौत पर दिए जाने वाली रकम को दोगुना कर दिया है.
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के देशभर में करीब 30 हजार कर्मचारियों हैं. इन सभी पर यह नियम लागू होगा. सर्कुलर में कहा गया है कि कर्मचारी की अचानक मौत होने पर उसके परिजन की मदद के लिए एक्स ग्रेशिया डेथ रिलीफ (ex gratia death relief fund) फंड बनाया है. EPFO ने जारी सर्कुलर में कहा है कि मृतक कर्मचारी के नॉमिनी को दोगुनी रकम दी जाएगी. अभी तक नॉमिनी के लिए ये राशि 4.20 लाख रुपए थी. इस आदेश के बाद मिलने वाली राशि को बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया गया है. हालांकि, इसमें सिर्फ नॉन कोविड (Non Covid) वाले कर्मचारियों के नॉमिनी को ही शामिल किया गया है. मतलब अगर कर्मचारी की मौत सामान्य कारणों से हुई है तो ही परिजनों को ये राशि दी जाएगी.
आकस्मिक निधन से मिलने वाली राशि 4.20 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया गया है. EPFO ने यह भी फैसला किया है कि हर तीसरे साल में इस राशि को तकरीबन 10 फीसदी बढ़ाए जाने की कोशिश होगी. EPFO के कर्मचारियों ने मांग उठाई थी कि डेथ रिलीफ फंड में कम-से कम 10 लाख रुपए और अधिकतम 20 लाख रुपए की राशि दी जानी चाहिए. यह राशि EPFO के देशभर में मौजूद कर्मचारियों के लिए होगी. यह राशि वेल्फेयर फंड से दी जाएगी.
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EPFO ने हाल ही में अपने 6.47 करोड सब्सक्राइबर्स को ब्याज क्रेडिट कर दिया है. EPFO के EPF अकाउंट में फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए 8.50 फीसदी की दर से ब्याज दिया गया है. EPFO द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी दी गई है. इसमें बताया गया है कि EPFO के 6.47 करोड़ सब्सक्राइबर्स के अकाउंट में ब्याज क्रेडिट कर दिया गया है. वहीं, कुछ इनएक्टिव अकाउंट्स पर भी ब्याज मिलता रहेगा.