खुशखबरी! सिर्फ 3 दिन में बैंक अकाउंट में आएगा PF का पैसा, EPFO कर रहा तैयारी
पहले लोग नौकरी बदलने के वक्त अपना फंड ट्रांसफर करा लेते थे. लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में ईपीएफओ के रिकॉर्ड निकासी के लिए ज्यादा आवेदन देखने को मिले.
PF आपका रिटायरमेंट प्लान है. इसमें निवेश का फायदा लंबी अवधि में मिलता है. (फोटो: PTI)
PF आपका रिटायरमेंट प्लान है. इसमें निवेश का फायदा लंबी अवधि में मिलता है. (फोटो: PTI)
नौकरीपेशा लोगों के लिए EPF यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड निकालना बेहद आसान हो गया है. लेकिन, जल्द ही पीएफ का सेटेलमेंट सिर्फ 3 दिन में हो जाएगा. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इसके लिए खास इंतजाम कर रहा है. पीएफ आपके एक रिटायरमेंट प्लान की तरह है. इसमें निवेश का फायदा लंबी अवधि में मिलता है. रिटायरमेंट के लिए विथड्रॉल क्लेम से एक एक्युमुलेटेड प्रोविडेंट फंड मिलता है. पहले लोग नौकरी बदलने के वक्त अपना फंड ट्रांसफर करा लेते थे. लेकिन, पिछले कुछ वर्षों में ईपीएफओ के रिकॉर्ड निकासी के लिए ज्यादा आवेदन देखने को मिले. यही वजह है कि निकासी की प्रक्रिया को लगातार आसान बनाया जा रहा है.
क्या है EPFO की प्लानिंग
EPFO कमिश्नर सुनील बर्थवाल के मुताबिक, जल्द ही सिर्फ 3 दिन में पीएफ का सेटलमेंट हो सकेगा. ईपीएफओ ई-इंस्पेक्शन सिस्टम शुरू करने जा रहा है. क्लेम करने के बाद पीएफ के इंस्पेक्शन को आसान बनाया जा रहा है. CII के मुताबिक, ईपीएफओ ने उत्पीड़न पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव किया है. इसके तहत जांच की अधिकतम अवधि दो साल होगी.
केवाईसी होने पर ही होगा सेटलमेंट
बर्थवाल के मुताबिक, आंकड़ों की गड़बड़ी के चलते कुछ कर्मचारी यूएएन (12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) जेनरेट नहीं कर पा रहे हैं. इसे देखते हुए ईपीएफओ कर्मचारी डेटाबेस के जरिए सत्यापन की वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार कर रहा है. बर्थवाल के मुताबिक, ईपीएफओ केवाईसी का इस्तेमाल करने वाले लाभार्थियों के लिए क्लेम सेटलमेंट तीन दिन के अंदर करने की प्लानिंग कर रहा है. पीएफधारकों का यूएएन आधार और बैंक खाता से जुड़ा होता है और इनके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है.
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ऑनलाइन निकालें पीएफ का पैसा
ऑनलाइन सुविधा के जरिए आसानी से अपना पीएफ निकाला जा सकता है. इसके लिए एक प्रोसेस से गुजरना होगा. अगर आपका आधार EPFO में लिंक है तो प्रोसेसिंग टाइम कुल मिलाकर 3 दिन का होगा. लेकिन, इसके लिए जरूरी है कि आपके पीएफ अकाउंट का KYC पूरा होना चाहिए और आधार से लिंक होना चाहिए.
क्या है सबसे जरूरी?
EPFO अब अकाउंट होल्डर्स के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी करता है. एक बार यह जेनरेट होने पर तब तक निष्क्रिय नहीं होता जब तक कोई नौकरी बदलते वक्त पीएफ का पैसा निकाल न ले. अगर ऐसा होता है तो नया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाता है. इस नंबर का एक्टिवेटेड होना जरूरी है. मेंबर का मोबाइल नंबर यूएएन डेटाबेस में रजिस्टर्ड होना चाहिए.
मेंबर का आधार ब्योरा ईपीएफओ वेबसाइट पर होना चाहिए.
मेंबर का बैंक ब्योरा भी यूएएन में दर्ज होना चाहिए.
मेंबर का पैन भी ईपीएफओ डेटाबेस में होना चाहिए.
कहां से करना है अप्लाई?
ईपीएफओ के मेंबर को ई-सेवा पोर्टल https:unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर लॉग इन करना होगा.
क्या है निकासी की प्रक्रिया?
लॉग इन करने के बाद आपको आधार बेस्ड ऑनलाइन क्लेम सबमिशन टैब सेलेक्ट करना होगा. इसके बाद मेंबर को अपनी केवाईसी डिटेल्स वेरिफाई करनी होती हैं. क्लेम विथड्रॉल करने के लिए अलग-अलग विकल्पों में से आवश्यक ऑप्शन को चुना जा सकता है.
कैसे होगा प्रोसेस पूरा?
ईपीएफओ की तरफ से आपके यूआईडीएआई डेटाबेस में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा. ओटीपी को एंटर करने के बाद क्लेम फॉर्म सबमिट हो जाता है. इससे विथड्रॉल प्रोसेस शुरू हो जाता है. क्लेम प्रोसेस होने के बाद विथड्रॉल अमाउंट को एम्प्लॉई के रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में डाल दिया जाता है.
क्या रखना होगा ध्यान?
ईपीएफओ मेंबर को इस ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए अपने एंप्लॉयर के पास जाने की जरूरत नहीं है. लेकिन, उसके पास कंपनी का इस्टैबलिशमेंट नंबर होना चाहिए. ध्यान रहे कि आधार डेटाबेस में रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर और EPFO में दर्ज मोबाइल नंबर एक ही होना चाहिए.
12:26 PM IST