EPF का पैसा निकालना चाहते हैं तो पहले अकाउंट में अपडेट करें KYC, ऑनलाइन होगा सारा काम
EPFO के दायरे में आने वाली कंपनियों और संस्थानों से पीएफ अंशधारकों को यूएएन और KYC के मिलान को 100 प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिया है.
KYC बेहद जरूरी है. इसके बिना पीएफ खातों से पैसा नहीं निकाला जा सकता.
KYC बेहद जरूरी है. इसके बिना पीएफ खातों से पैसा नहीं निकाला जा सकता.
बैंक खाते से लेकर प्रोविडेंट फंड (Provident fund) खाते तक नो योर कस्टमर (KYC) काफी जरूरी है. ज्यादातर लोग इसके मायने को समझते हैं. लेकिन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के खाताधारकों अब भी शायद इसके फायदे से दूर हैं. यही वजह है कि अब तक कुल 55 फीसदी अंशधारक ऐसे हैं, जिन्होंने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) में अपना KYC अपडेट कराया है. ऐसे सदस्य EPFO की ऑनलाइन सर्विस का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं.
KYC बेहद जरूरी है. इसके बिना पीएफ खातों से पैसा नहीं निकाला जा सकता. EPFO के दायरे में आने वाली कंपनियों और संस्थानों से पीएफ अंशधारकों को यूएएन और KYC के मिलान को 100 प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिया है. इसमें कहा गया है कि UAN का KYC कराना जरूरी है.
वर्ष 2014 में EPFO ने प्रोविडेंट फंड से जुड़ी सेवाओं में तेजी लाने और बेहतर सुविधा देने के मकसद से अंशधारकों के लिए 12 अंकों वाला यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) जारी किया था. अब सभी खातों को UAN से जोड़ा जाता है. इससे भविष्य में कोई भी प्रोविडेंट फंड से संबंधित जानकारी ली जा सकती है. साथ ही पूरी सर्विस हिस्ट्री इससे जोड़ दी जाती है.
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ये दस्तावेज हैं जरूरी
UAN से जुड़े केवाईसी में आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, पैन और अंशधारक का मोबाइल नंबर जरूरी होता है. जब अंशधारक अपना केवाईसी यूएएन के साथ जोड़ लेता है तो वह अपने मोबाइल फोन से पीएफ अकाउंट से संबंधित जानकारी वास्तविक समय में हासिल कर सकता है.
केवाईसी कराने के क्या हैं फायदे?
- जिन खातों में KYC डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया पूरी हुई रहती है उन्हें कभी भी पैसे ट्रांसफर या निकासी में परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है
- अगर आपके पीएफ अकाउंट में बैंक खाते की जानकारी अपडेटेड नहीं होती है तो क्लेम रिक्वेस्ट रिजेक्ट भी हो सकती है.
- अगर आपने केवाइसी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करा रखे हैं तो ईपीएफ सदस्य को कोई एसएमएस अलर्ट आपको नहीं मिलेगा
- ईपीएफओ यूएएन पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाकर आप अपना KYC अपडेट कर सकते हैं.
घर बैठे कैसे कराएं KYC
UAN में KYC कराने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बल्कि, UAN पोर्टल से ही इसे किया जा सकता है. सबसे पहले अपने पोर्टल पर जाएं और यहां KYC का ऑप्शन क्लिक करें. अब आपके सामने जो विंडो खुली है, उसमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे. यहां पैन, आधार, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट वाले सेक्शन पर एक-एक करके क्लिक करें. अपनी जानकारी भर दें और सब्मिट कर दें. अब आपका पैन और आधार इसमें जुड़ तो जाएगा. लेकिन, इसे वेरिफाई कराने के लिए आपको अपने एम्प्लॉयर से कहना होगा. एम्प्लॉयर के वेरिफाई करते ही आप ऑनलाइन सुविधा का लाभ ले सकेंगे.
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3 दिन में निकल जाएगा पैसा
ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट का फायदा यह है कि अगर आप अपना पीएफ निकालना चाहते हैं और आपका केवाईसी अपडेट है तो महज 3 दिन में ईपीएफओ आपके पीएफ निकासी की प्रक्रिया को प्रोसेस कर देगा. इसके बाद पीएफ का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा.
11:58 AM IST