e-Shram Portal: रजिस्ट्रेशन के समय सलेक्ट कर रहे हैं 'माइग्रेंट वर्कर' का ऑप्शन, जानिए क्या है इसका मतलब
e-Shram Portal: कॉमन सर्विसेज सेंटर्स ने ट्वीट कर प्रवासी श्रमिकों के बारे में जानकारी दी है.
इसका लक्ष्य 38 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को जोड़ना है.
इसका लक्ष्य 38 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को जोड़ना है.
e-Shram Portal: केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है. इसका उद्देश्य देश के कामगारों की खुशहाली है. बड़ी संख्या में श्रमिक ई-श्रम पोर्टल eshram.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं. इसका लक्ष्य 38 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों (Worker) को जोड़ना है.
यदि आप भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको पोर्टल में इस्तेमाल किए जाने वाले टर्म्स और शब्दों के बारे में पता होना चाहिए. कॉमन सर्विसेज सेंटर्स ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने इस बारे में ट्वीट कर जानकारी दी है. जिसमें कहा गया है कि यदि आप प्रवासी श्रमिक का चयन ई-श्रम के लिए कर रहे हैं तो आपको जानना चाहिए कि एक प्रवासी श्रमिक वह व्यक्ति है जो किसी प्रतिष्ठान में काम करता है. या वो दूसरे राज्य से यहां आया है और उसकी मजदूरी प्रति माह 18,000 रुपये से ज्यादा नहीं है.
CSCeGov ने ट्वीट किया है कि "क्या आप जानते हैं? ई-श्रम पंजीकरण के लिए प्रवासी श्रमिक का चयन करना... प्रवासी श्रमिक वह व्यक्ति है जो एक प्रतिष्ठान में कार्यरत है में या खुद दूसरे राज्य में आया है और उसकी मजदूरी 18,000 प्रति माह से ज्यादा नहीं है."
DID YOU KNOW?
— CSCeGov (@CSCegov_) November 2, 2021
Selecting Migrant Worker for eShram Registration...
A migrant worker is a person who is employed in an establishment or has come on his own to another state and draws wages not exceeding Rs. 18,000 per month.#DigitalIndia #eShram #RuralEmpowerment #CSC pic.twitter.com/APMaxGHtiO
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इन जगहों पर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन
ऑनलाइन पंजीकरण के लिए कामगार ई-श्रम के मोबाइल अप्लीकेशन या वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं वे इस के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स (सीएससी), राज्य सेवा केंद्र, श्रम सुविधा केंद्रों और डाक विभाग के डिजिटल सेवा केंद्रों के चुनिंदा पोस्ट ऑफिस में भी जा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के बाद असंगठित श्रमिकों को एक यूनिवर्सल खाता संख्या के साथ एक डिजिटल ई-श्रम कार्ड मिलेगा. यह यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पूरे देश में स्वीकार्य होगा और सामाजिक सुरक्षा के लिए उन्हें अलग-अलग जगहों पर पंजीकरण करने की जरूरत नहीं होगी.
यहां कुछ और टर्म्स दिए गई हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं
1. असंगठित क्षेत्र: व्यक्तियों या स्व-नियोजित श्रमिकों के स्वामित्व वाला एक एंटरप्राइज है जो प्रोडक्शन में लगा हुआ है. ये माल की बिक्री या किसी भी प्रकार की सर्विस देता है और यहां श्रमिकों की संख्या दस से कम होती है.
2. असंगठित श्रमिक: एक होम-बेस्ड कामगार, स्वरोजगार कामगार या मजदूरी करने वाला कर्मचारी या असंगठित सेक्टर में काम करने वाला वेतन कर्मी. इसमें संगठित क्षेत्र के वो कामगार भी शामिल हैं जो शेड्यूल 2 के तहत किसी भी सोशल सिक्योरिटी एक्ट के दायरे में नहीं आते.
3. बिल्डिंग वर्कर्स: एक व्यक्ति जो कोई भी स्किल्ड, सेमी-स्किल्ड या अकुशल, मैनुअल, तकनीकी या क्लर्क के को करने के लिए हायर किया गया है.
4. कॉन्ट्रैक्ट लेबर: एक कर्मचारी जिसे किसी प्रतिष्ठान के काम में या उसके संबंध में नियोजित समझा जाएगा जब उसे किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से ऐसे काम के लिए रखा जाता है.
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05:12 PM IST