31 दिसंबर तक Demat Account में नहीं एड किया नॉमिनी तो फ्रीज हो जाएगा अकाउंट, जान लीजिए प्रोसेस

सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है. यहां जानिए इसे एड करने का क्‍या है प्रोसेस.
31 दिसंबर तक Demat Account में नहीं एड किया नॉमिनी तो फ्रीज हो जाएगा अकाउंट, जान लीजिए प्रोसेस

साल 2023 खत्‍म होने वाला है. इस साल के खत्‍म होने से पहले कुछ ऐसे काम हैं, जो आपको हर हाल में निपटाने हैं, वरना आप मुश्किल में पड़ सकते हैं. इन्‍हीं में से एक जरूरी काम है डीमैट अकाउंट में नॉमिनी एड करना. अगर आपका डीमैट अकाउंट है और उसमें नॉमिनी एड नहीं है, तो 31 दिसंबर तक इस काम को जरूर पूरा कर लें, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है.

सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने डीमैट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है. डीमैट अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पर बैठे-बैठे भी बहुत आसानी से इस काम को कर सकते हैं. जानिए इसका प्रोसेस-

इस तरह ऐड करें नॉमिनी

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  • डीमैट अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट में लॉग‍ इन करना होगा.
  • इसके बाद माई प्रोफाइल सेक्शन में जाकर नॉमिनी डीटेल्स पर जाएं.
  • अब Add Nominee या Opt Out ऑप्‍शन का चुनाव करें.
  • इसके बाद नॉमिनी डीटेल्‍स जैसे नाम, पैन नंबर, पता वगैरह भरें और आईडी प्रूफ अपलोड करें.
  • इसके बाद, 'प्रतिशत' में नॉमिनी का हिस्सा दर्ज करें.
  • फिर आधार नंबर डालकर ओटीपी के जरिए डॉक्यूमेंट पर ई-साइन करें.
  • इसके बाद डॉक्‍यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 24-48 घंटों में नॉमिनी एड हो जाएगा.

क्‍यों जरूरी है नॉमिनी

अकाउंट होल्डर की अगर किसी कारण से मृत्‍यु हो जाती है, तो नॉमिनी कानूनी रूप से उसका दायित्‍व संभालता है. नॉमिनी को ये अधिकार होता है कि वो उस खाते से सारे पैसे निकाल कर अकाउंट बंद कर सकता है. हालांकि जरूरी नहीं कि नॉमिनी आपका उत्‍तराधिकारी भी हो. आप परिवार के किसी सदस्य, दोस्त या किसी अन्‍य विश्‍वसनीय को भी अपना नॉमिनी बना सकते हैं. नॉमिनी ही वो व्‍यक्ति होता है जो आपके बाद आपकी संपत्ति को आपके उत्तराधिकारियों को आपके बताए गए दिशानिर्देशों के तहत बांटता है. अगर आपकी संपत्ति का कोई नॉमिनी नहीं है, तो फिर उस संपत्ति के मालिक के मरने के बाद संपत्ति डूब सकती है.

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