बजट 2019: 6.5 लाख रुपए तक नहीं चुकाना होगा कोई टैक्स, पहली बार मिली इतनी बड़ी छूट
Income Tax Exemption : पीयूष गोयल ने बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि अब 5 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. निवेश के साथ यह सीमा 6.5 रुपए हो सकती है.
आयकर छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई.
आयकर छूट 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की गई.
टैक्स पेयर्स को आजाद भारत के इतिहास में पहली बार इनकम टैक्स में इतनी बड़ी छूट मिली है. सरकार ने पांच लाख रुपए तक की आमदनी को टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन अगर आप LIC, मेडिकल, पीएफ या 80C के तहत आने वाली योजनाओं में निवेश करते हैं तो आपको 6.50 लाख रुपए तक की आय पर कोई भी टैक्स नहीं चुकाना होगा. आसान भाषा में कहें तो पहले पांच लाख रुपए कमाने पर जो आप 13 हजार रुपए टैक्स देते थे, वो अब जीरो (0) हो गया है.
ऐसे समझें आपकी बचत
आय (रुपए में) | पहले टैक्स (रुपए में) | अब टैक्स (रुपए में) |
5 लाख | 13,000 | पूरी छूट |
7.5 लाख | 65,000 | 49,920 |
10 लाख | 1.17 लाख | 99,840 |
20 लाख | 4.29 लाख | 4.02 लाख |
और क्या-क्या मिला
मकान के किराए पर लगने वाले टैक्स डिडक्शन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 कर दी गई है.
40 हजार तक के ब्याज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया.
तीन करोड़ से ज्यादा मध्यमवर्गीय लोगों को लाभ मिलेगा
अगर इनवेस्टमेंट करते हैं तो, साढ़े 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा
FM @PiyushGoyal : Individual taxpayers with annual income up to Rs. 5 lakh to get full tax rebate.#Budget2019 #InterimBudget2019 #BudgetWithRSTV #BudgetSpeech
— Rajya Sabha TV (@rajyasabhatv) February 1, 2019
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लाखों टैक्सपेयर्स का फायदा
मोदी सरकार के इस कार्यकाल के अंतिम बजट में की गई इस घोषणा से लाखों टैक्सपेयर्स को फायदा होगा. खास तौर से नौकरीपेशा लोगों को इसका सबसे ज्यादा लाभ होगा. गोयल ने कहा कि व्यक्तिगत कर छूट का दायरा बढ़ने से तीन करोड़ करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपए तक का कर लाभ मिलेगा.
01:18 PM IST