जानिए अटल पेंशन योजना के फायदे, मिलेगी 5000 रुपये तक की पेंशन और 8.5 लाख का बीमा कवर भी
आपने आने वाले कल को सुरक्षित करने की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए. ऐसे में कम आमदनी वाले लोगों के लिए अटल पेंशन योजना बेहद महत्वपूर्ण है.
अटल पेंशन योजना के तहत बीमा कवर भी मिलता है (फोटो- Pixabay).
अटल पेंशन योजना के तहत बीमा कवर भी मिलता है (फोटो- Pixabay).
आपने आने वाले कल को सुरक्षित करने की तैयारी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए. ऐसे में कम आमदनी वाले लोगों के लिए अटल पेंशन योजना (APY) बेहद महत्वपूर्ण है. अगर आपकी आमदनी बहुत अधिक नहीं है, तो भी आप 7 रुपये बचाकर 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5000 रुपये तक की पेंशन पा सकते हैं. किसी भी निवेश योजना की तरह अटल पेंशन योजना में भी आप जितनी जल्दी जुड़ेंगे आपको उतने ही कम पैसे जमा करने होंगे. अगर आप 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन पाना चाहते हैं तो APY आपके लिए बेहतर विकल्प है. इस योजना से अगर आप 18 साल की उम्र में जुड़ते हैं और हर दिन 7 रुपये बचाकर हर महीने 210 रुपये जमा करते हैं तो 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने 5,000 रुपये की पेंशन मिलेगी.
अटल पेंशन योजना (APY) के तहत 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक की पेंशन हर महीने मिलती है. पेंशन आपके द्वारा निवेश की गई राशि पर निर्भर करेगी. प्रति महीने 1,000 रुपए की पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको अपनी उम्र के हिसाब से 42 रुपये से लेकर 291 रुपये प्रति माह जमा करवाना पड़ सकता है. अटल पेंशन योजना के तहत बीमा कवर भी है और 1000 रुपये पेंशन प्लान में आकस्मिक निधन पर नॉमिनी को 1.70 लाख रुपये दिए जाते हैं.
हर महीने 2,000 रुपये के पेंशन प्लान में आपको हर महीने 84 रुपये से लेकर 582 रुपये तक की किस्त देनी होगी. इस प्लान के तहत 3.4 लाख रुपये का बीमा भी है. प्रति माह 5000 रुपये की पेंशन के लिए आपको हर महीने 210 रुपये से लेकर 1,454 रुपये जमा करने पड़ सकते हैं. इस प्लान के तहत 8.5 लाख रुपये का बीमा है. अटल पेंशन योजना के तहत सिर्फ जीवित रहने पर ही नहीं बल्कि पेंशनभोगी की मौत के बाद भी परिवार को आर्थिक सहायता मिलती रहती है.
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अगर 60 साल से पहले ही योजना से जुड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो फिर उसकी पत्नी इस योजना में पैसे जमा करना जारी रख सकती है और 60 साल के बाद हर महीने पेंशन पा सकती है. दूसरा विकल्प यह है कि उस व्यक्ति की पत्नी अपने पति की मौत के बाद एकमुश्त रकम का दावा कर सकती है. अगर पत्नी की भी मौत हो जाती है तो एक एकमुश्त रकम उनके नॉमिनी को दे दी जाती है.
11:39 AM IST