'रेडी टु मूव' घर खरीदना है फायदे का सौदा, आपको होंगे ये 6 लाभ
घर खरीदने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं रेडी टु मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज. बेहतर होगा कि आप रेडी टु मूव घर ही खरीदें.
अगर आप अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं तो अभी वक्त भी अनुकूल है. त्योहारी सीजन में रियल एस्टेट कंपनियां तमाम तरह के डिस्काउंट और ऑफर्स दे रही हैं. घर खरीदने के लिए आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं रेडी टु मूव और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज. बेहतर होगा कि आप रेडी टु मूव घर ही खरीदें. रियल एस्टेट रेटिंग और रिसर्च फर्म लायसेजफोरास के अनुसार चालू वित्त की पहली तिमाही में पहले दर्जे के 8 शहरों में 9,45,964 यूनिट बिना बिक्री थीं. इन शहरों में नेशनल कैपिटल रीजन (NCR), मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन, अहमदाबाद, कोलकाता, बेगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे शामिल हैं. अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो आपके पास तमाम तरह के ऑप्शंस आएंगे. हालांकि, फायदा रेडी टु मूव प्रॉपर्टी खरीदने में ही है.
प्रोजेक्ट में विलंब का कोई रिस्क नहीं
रेडी टु मूव प्रॉपर्टी में इस बात का कोई रिस्क नहीं रहता कि प्रोजेक्ट पूरा होने में विलंब होगा. अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में अपार्टमेंट के अलावा अन्य सुविधाओं के पूरा होने का इंतजार करना पड़ सकता है.
जो आप देखते हैं, वही खरीदते हैं
अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में कमरों की साइज, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उपलब्ध सुविधाएं और बिजली के उपकरण आदि की क्वालिटी कर अनिश्चितता रहती है. हालांकि, रेडी टु मूव प्रॉपर्टी में इन बातों का जोखिम नहीं रहता. आप जो देखते हैं, वही खरीदते हैं.
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रेडी टु मूव फ्लैट तत्काल दे सकते हैं रेंट पर
रेडी टु मूव घर खरीदने का यह एक खास फायदा है. अगर आप घर खरीदने के बाद किन्हीं कारणों से वहां नहीं रहना चाहते हैं तो आप उसे किराए पर दे सकते हैं. इससे हर महीने आपकी कमाई होती रहेगी.
GST में होगी बचत
अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर 12% की दर से वस्तु एवं सेवा कर (GST) लगाया जाता है. मतलब अबर आप 50 लाख रुपये का घर खरीदते हैं तो आपको 6 लाख रुपये GST के तौर पर देना होगा. हालांकि, अभी रेडी टु मूव घर पर GST नहीं लगता है.
तत्काल मिलता है टैक्स का फायदा
आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत आपको होम लोन के मूलधन के भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ मिलता है. धारा 24बी के तहत आपको 2 लाख रुपये तक के होम लोन के ब्याज के भुगतान पर भी कटौती का लाभ मिलता है. यह लाभ मभी मिलता है जब आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो चुकी हो.
जब चाहें तब बेच सकते हैं अपना रेडी टु मूव घर
अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बेचना टेढ़ी खीर है. खासतौर से तब और जब इसकी डिलिवरी में देरी हो रही हो या प्रोजेक्ट किसी कानूनी अड़चन में फंसी हो. रेडी टु मूव प्रॉपर्टी को बेचने में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है.
03:08 PM IST