Real Estate: घर खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको इसकी सही प्लानिंग भी करनी होगी. आपको यह भी समझना होगा कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज ( में बुकिंग कराई जाए या रेडी टू मूव (Ready to Move) यानी तैयार घर खरीदा जाए. रीयल एस्टेट से जुड़े जानकारों का मानना है कि अगर रेडी टू मूव घर खरीदा जाए तो यह अधिक फायदेमंद है. इसके कई फायदे मिलते हैं. आइए यहां इन फायदों को समझते हैं.
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प्रोजेक्ट में देरी का कोई रिस्क नहीं
रेडी टू मूव घर खरीदने में इस बात का कोई रिस्क नहीं होता है कि प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी होगी. अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में अपार्टमेंट के अलावा दूसरी सुविधाओं के पूरा होने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है.
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जो दिखा आप वहीं खरीदते हैं
अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में कमरों की साइज, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, उपलब्ध सुविधाएं और बिजली के उपकरण आदि की क्वालिटी पर अनिश्चितता रहती है. जबकि, रेडी टू मूव घर में इन बातों का जोखिम नहीं रहता. आप जो देखते हैं, वही खरीदते हैं.
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घर तत्काल रेंट पर दे सकते हैं
रेडी टू मूव घर खरीदने का यह एक विशेष फायदा है. अगर आप घर खरीदने के बाद किन्हीं कारणों से वहां नहीं रहना चाहते हैं तो आप उसे किराए पर दे सकते हैं. इससे हर महीने आपकी कमाई शुरू हो जाएगी.
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GST में होगी बड़ी बचत
अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) चुकाना होता है. जबकि फिलहाल, रेडी टू मूव घर पर GST नहीं लगता है.
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जब चाहें तब बेच सकते हैं घर
अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी को बेचना आसान नहीं होता है. ऐसे समय में जब इसकी डिलिवरी में देरी हो रही हो या प्रोजेक्ट किसी कानूनी अड़चन में फंसी हो. जबकि, ठीक इसके उलट रेडी टू मूव घर या प्रॉपर्टी को बेचने में इस तरह की समस्या नहीं आती है.
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टैक्स छूट का फायदा
इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80सी के तहत आपको होम लोन के मूलधन के भुगतान पर 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ मिलता है. धारा 24बी के तहत आपको 2 लाख रुपये तक के होम लोन के ब्याज के भुगतान पर भी कटौती का लाभ मिलता है. (फोटो - रॉयटर्स, पीटीआई, जी बिजनेस)
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