उल्टी गिनती शुरू, PAN कार्ड को लेकर अनदेखा किया फरमान तो बिगड़ सकता है आपका काम, जानें काम की बात
Aadhaar-PAN Linking last date: पैन-आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Link) कराने की तारीख में कई बार बदलाव हुआ. सरकार ने बार-बार डेडलाइन को बढ़ाया. लेकिन, पिछले साल इसमें नई शर्त जोड़ी गई.
पैन कार्ड इनऑपरेटिव होने पर उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया जा सकता है.
पैन कार्ड इनऑपरेटिव होने पर उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया जा सकता है.
PAN Card news: आखिरी मौका है! इस बार मिस कर गए तो समझो काम बिगड़ गया. पैन कार्ड रद्दी हो जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी इसको लेकर कई बार अलर्ट जारी कर चुका है. अब चूंकी मार्च महीना शुरू हो चुका है. ऐसे में आपके पास सिर्फ महीना है. अगर आपने पैन कार्ड को आधार से लिंक (PAN-Aadhaar Linking last date) नहीं किया तो मुश्किल हो सकती है. आपके सारे फाइनेंशियल टास्क अटक सकते हैं. क्योंकि, पैन कार्ड को इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा. साथ ही इसका इस्तेमाल करने पर जुर्माना भी चुकाना पड़ सकता है. हालांकि, पैन कार्ड को लिंक (PAN Card link) कराने के लिए भी पेनाल्टी फीस देनी होगी. पिछले साल जुलाई से नया नियम लागू किया गया था.
PAN-Aadhaar लिंक नहीं तो बिगड़ेगा काम...
पैन-आधार को लिंक (PAN-Aadhaar Link) कराने की तारीख में कई बार बदलाव हुआ. सरकार ने बार-बार डेडलाइन को बढ़ाया. लेकिन, पिछले साल इसमें नई शर्त जोड़ी गई. अप्रैल 2022 के बाद से 30 जून तक पैन-आधार लिंक कराने के लिए 500 रुपए की पेनाल्टी फीस देनी थी. लेकिन 1 जुलाई 2022 के बाद इसे 1000 रुपए कर दिया गया. मतलब अब 1000 रुपए देकर ही पैन-आधार लिंक कराया जा सकता है. 31 मार्च 2023 इसकी लास्ट डेट है. इसके बाद पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर इसे डीएक्टीवेट कर दिया जाएगा.
31 मार्च तक भी नहीं कराया लिंक तो देना होगा जुर्माना
पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है. इस तारीख तक अगर कोई व्यक्ति अपना आधार-पैन लिंक नहीं कराता है तो उसका Pan Card डीएक्टीवेट यानि इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा. अब सवाल ये है कि इनऑपरेटिव होने पर क्या होगा? अगर आप इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जुर्माना लगेगा. जुर्माने का प्रावधान 1,000 रुपए से 10,000 रुपए तक है. बार-बार इस्तेमाल करने वाले पैनधारक को जेल भी हो सकती है. इसलिए 31 मार्च 2023 की तारीख को नोट कर लें. और अगर अभी तक पैन लिंक नहीं है तो जरूर करा लें.
इनऑपरेटिव PAN का इस्तेमाल पड़ेगा महंगा
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पैन कार्ड इनऑपरेटिव होने पर उसे दोबारा ऑपरेटिव कराया जा सकता है. लेकिन, अगर इनऑपरेटिव पैन कार्ड (inoperative Pan card) का इस्तेमाल किया गया तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत उसे सेक्शन 272B का उल्लंघन माना जाएगा. इसमें पैनकार्ड होल्डर को 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा. बार-बार इनऑपरेटिव पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है तो जेल भी हो सकती है.
पैन-आधार लिंक नहीं है तो ऑनलाइन करें लिंक
- सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाएं.
- आधार कार्ड में दिया गया नाम, पैन नंबर और आधार नंबर डालें.
- आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल दिया होने पर स्क्वायर टिक करें.
- अब कैप्चा कोड एंटर करें.
- अब Link Aadhaar बटन पर क्लिक करें
- आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
- ऑनलाइन नहीं तो सबसे आसान तरीके SMS से करें लिंक
- अपने फोन पर UIDPAN टाइप करें. 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें. फिर 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें. अब मैसेज को 567678 या 56161 पर भेज दें.
PAN Card का स्टेट्स जरूर चेक करें
अगर आपको नहीं पता है कि आपका Pan Card एक्टिव है या नहीं तो आयकर विभाग की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं.
स्टेप-1: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. बाएं तरफ ऊपर से नीचे कई कॉलम दिए गए हैं.
स्टेप-2: Know your PAN के ऑप्शन पर जाएं. यहां क्लिक करने पर एक विंडो खुलेगी. इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करें.
स्टेप-3: डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगा. यहां रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजने का विकल्प होगा. इसे चुनें. OTP को दर्ज करें और सब्मिट कर दें.
स्टेप 4: OTP सब्मिट करते ही आपके सामने पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा. रिमार्क में साफ दिखाई देगा कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.
लिंक कराने में है कन्फ्यूजन तो जानिए सॉल्यूशन
1) अल्फान्यूमेरिक परमानेंट अकाउंट नंबर को 12 अंकों के आधार के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए ऑनलाइन लिंक करना आसान है. दोनों को लिंक करने के लिए एक फॉर्मेट में UIDPAN12digit Aadhaar> 10digitPAN> 567678 या 56161 पर SMS भी भेज सकते हैं.
2) पैन-आधार की ऑनलाइन लिंकिंग में समस्या आने पर इसे एनएसडीएल (NSDL) और यूटीआईटीएसएल (UTITSL) के पैन सेवा केंद्रों (PAN Service Centre) से ऑफलाइन भी कर सकते हैं.
3) पैन को आधार से जोड़ने की आवश्यकता NRI पर लागू नहीं होती है. लेकिन, एक NRI को कुछ वित्तीय लेनदेन करने के लिए आधार की जरूरत हो सकती है. और वे इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं. अगर आपके पास आधार है तो आप इसे अपने पैन से जोड़ सकते हैं.
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02:26 PM IST