7th Pay Commission: इन केंद्रीय कर्मचारियों को अब बढ़कर मिलेगी फैमिली पेंशन, रक्षा मंत्रालय ने किया बड़ा बदलाव
7th Pay Commission: रक्षा मंत्रालय ने उन कर्मचारियों की फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है, जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं.
7th Pay Commission: रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बढ़ाई फैमिली पेंशन की रकम
7th Pay Commission: रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने बढ़ाई फैमिली पेंशन की रकम
7th Pay Commission Family Pension: दिवाली से पहले रक्षा मंत्रालय ने फैमिली पेंशन को लेकर बड़ा ऐलान किया है. रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों की फैमिली पेंशन की रकम को बढ़ाने का फैसला लिया गया है. रक्षा मंत्रालय ने उन कर्मचारियों की फैमिली पेंशन की अधिकतम सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है, जो रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. बता दें कि सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के मुताबिक पेंशन की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, सातवें वेतन आयोग (CPC) के बाद सरकार में उच्चतम वेतन को संशोधित कर 2.5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया है. अब रक्षा क्षेत्र में काम कर रहे कर्मचारियों के बच्चों या आश्रितों को 7वें वेतन आयोग के मुताबिक फैमिली पेंशन (Family Pension) की रकम को बढ़ाने का फैसला लिया गया है.
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2 फैमिली पेंशन को किया रिवाइज
पीटीआई की खबर के मुताबिक पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग (DoPW) ने 2 फैमिली पेंशन की उच्चतम सीमा को रिवाइज किया है. अगर किसी एक परिवार में बच्चों के माता-पिता दोनों केंद्रीय कर्मचारी हैं तो उन्हें हर महीने 1.25 लाख रुपए की फैमिली पेंशन दी जाएगी. इसके अलावा कुछ मामलों में 2.5 लाख का वेतन का 30 फीसदी यानी कि 75000 रुपए होगा, ये राशि बच्चों को फैमिली पेंशन के तौर पर दी जाएगी.
1.25 लाख रुपए की फैमिली पेंशन
रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में आगे कहा कि 29 अक्टूबर 2021 के आदेश को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया है. इस संशोधन का लाभ उन बच्चों को मिलेगा, जिनके माता-पिता दोनों रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी हैं.
मुआवजे के नियम का भी ऐलान
अपनी नौकरी के दौरान रक्षा कर्मचारियों ने जिस व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाया है, सरकार उसे ही मुआवजे की राशि देगी. इसके अलावा पेंशनर विभाग ने एक ज्ञापन में बताया कि अगर रक्षा कर्मचारी ने अपनी नौकरी के दौरान किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है और ड्यूटी करते समय उसकी मृत्यु हो जाए तो मुआवजे की राशि परिवार के सदस्य के बीच बराबर-बराबर बांट दी जाएगी.
11:10 AM IST