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सितंबर का महीना खत्म होने के साथ ही पैसों से जुड़े (Personal Finance) कई कामों की आखिरी तारीख (Deadline) खत्म हो गई है. वहीं इनमें से कुछ की तारीख को बढ़ा दिया गया. ऐसे ही 7 कामों की लिस्ट हम लाए हैं आपके लिए, जिनकी डेडलाइन पहले 30 सितंबर ही थी. आइए जानते हैं इनमें से किसकी आखिरी तारीख बढ़ाई गई है और किसकी नहीं बढ़ी है. साथ ही समझते हैं कि जिन कामों की आखिरी तारीख नहीं बढ़ी है, अब उसमें क्या विकल्प बचे हैं.
SEBI ने ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख को 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दिया है. साथ ही सेबी ने ट्रेडिंग अकाउंट के लिए नॉमिनेशन को ऐच्छिक बना दिया है. वहीं जिनके पास फिजिकल शेयर हैं, उनके लिए भी पैन जमा करने, नॉमिनेशन, कॉन्टैक्ट डीटेल, बैंक डिटेल आदि अपडेट करने के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है.
सेबी ने म्यूचुअल फंड यूनिट होल्डर्स के लिए भी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है. पहले इसकी डेडलाइन 30 सितंबर थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 जनवरी 2024 कर दिया गया है.
SBI की इस स्पेशल एफडी में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 थी, जिसे अब 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है. 375 दिन की Amrit Mahotsav FD स्कीम के तहत बैंक की तरफ से आम जनता, NRE और NRO को 7.10 फीसदी का ब्याज मिलता है. वहीं वरिष्ठ नागरिकों को इस अवधि की एफडी पर 7.60 फीसदी का ब्याज मिलता है. वहीं दूसरी ओर 444 दिन की एफडी पर 7.15 फीसदी ब्याज मिल रहा है और वरिष्ठ नागरिकों को 7.65 फीसदी ब्याज मिलता है.
भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया है और उसे बदलने के लिए 4 महीनों का समय दिया था. यह नोट बदलने की आखिरी तारीख पहले 30 सितंबर 2023 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 7 अक्टूबर कर दिया गया है. इसके बाद भी अगर आपके पास 2000 के नोट रहेंगे तो आप उन्हें बदलवा नहीं पाएंगे और वह अमान्य हो जाएंगे.
सीनियर सिटीजन के लिए भारतीय स्टेट बैंक के WeCare स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2023 थी, जिसे बढ़ाया नहीं गया है. यानी अब इस स्कीम में पैसे नहीं लगाए जा सकते हैं. सिर्फ वरिष्ठ नागरिक ही इस स्कीम के लिए योग्य थे, जिस पर तगड़ा ब्याज मिलता है. बैंक की तरफ से इस अकाउंट पर अतिरिक्त 50 बीपीएस का ब्याज दिया जाता था. SBI Wecare अकाउंट पर 7.5 फीसदी ब्याज मिलता था.
स्मॉल सेविंग्स स्कीम के ग्राहकों के लिए अपना आधार नंबर देने की आखिरी तारीख 30 सितंबर थी. Senior Citizens Savings Scheme (SCSS), Public Provident Fund (PPF), National Savings Certificate (NSC) जैसी स्मॉल सेविंग्स स्कीम या पोस्ट ऑफिस प्लान को जारी रखने के लिए आधार नंबर देना जरूरी था. बता दें कि इसकी आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई गई थी.
सेक्शन 44AB के तहत इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को 30 सितंबर तक आयकर विभाग के पास जमा करना था. जिन लोगों ने 30 सितंबर तक अपनी इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं की है, अब उन्हें रिपोर्ट जमा करने पर जुर्माना चुकाना होगा.