बहुत आसान है वोटर आईडी और आधार को लिंक करने का प्रॉसेस, अभी तक नहीं किया है तो यहां जानें पूरी प्रक्रिया
वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकती है. ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आपको एनवीएसपी पोर्टल पर जाना होगा. यहां जानिए पूरा प्रॉसेस.
आईडी और आधार को लिंक अभी तक नहीं किया है तो यहां जानें पूरी प्रक्रिया (Zee Biz)
आईडी और आधार को लिंक अभी तक नहीं किया है तो यहां जानें पूरी प्रक्रिया (Zee Biz)
फर्जी वोटिंग रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार ने वोटर आईडी और आधार को लिंक करने का अभियान शुरू किया है. वोटर आईडी और आधार को लिंक कराने के लिए 31 मार्च 2023 तक की सीमा तय की गई है. अगर आप भी वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से हो सकती है. आप ये काम खुद भी घर में बैठकर कर सकते हैं. इसके लिए आपको एक लैपटॉप या मोबाइल की जरूरत होगी. यहां जानिए इसका प्रॉसेस.
ऑनलाइन लिंकिंग प्रॉसेस
- वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आपको सबसे पहले https://nvsp.in/ वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट पर जाने के बाद लॉग इन पर क्लिक करें. यहां आपको रजिस्टर एज़ न्यू यूजर का ऑप्शन मिलेगा. उस पर क्लिक करें.
- इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर और कैप्चा भरने को कहा जाएगा और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा. इस ओटीपी को डालते ही एक नया पेज खुल जाएगा.
- यहां आपको मांगी गई सारी डिटेल्स भरनी होगी. इसे सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा.सारी जानकारी सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिक एक्नॉलेजमेंट नंबर जेनरेट होगा.
- आपका वोटर आईडी आधार से लिंक हुआ है या नहीं इसका स्टेटस चेक करने के लिए आप एकनॉलेजमेंट नंबर का उपयोग कर सकते हैं.
एसएमएस से भी बन सकता है काम
आप चाहें तो सिर्फ एसएमएस के जरिए भी आधार और वोटर आईडी को लिंक करवा सकते हैं. इसके लिए आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 166 या 51969 पर एक मैसेज भेजना होगा. इस मैसेज को भेजते समय आपको ECLINK स्पेस ईपीआईसी नंबर स्पेस आधार नंबर टाइप करना होगा. इसके अलावा आप चाहें तो टोलफ्री नंबर 1950 पर कॉल करके भी इस काम को पूरा कर सकते हैं. ऐसे में आपको फोन पर आधार कार्ड का नंबर और वोटर आईडी की डिटेल्स देनी होगी.
ऑफलाइन भी समझ लें प्रक्रिया
आधार और वोटर आईडी कार्ड को लिंक कराने के लिए ऑफलाइन भी प्रक्रिया है. इसके लिए आपको अपने आधार और वोटर आईडी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी बीएलओ को देनी होगी. हर राज्य में बीएलओ की ओर से समय-समय पर कैंप लगाए जाते हैं. इस कैंप के दौरान आप बीएलओ को दस्तावेज सौंप सकते हैं. इसके बाद लिंकिंग के बारे में आपको बीएलओ की ओर से सूचना दी जाएगी.
01:29 PM IST