Angel Tax के बारे में कभी सुना है आपने? यहां जानिए Startups के लिए क्यों बनता है ये परेशानी
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम Updated: Thu, Dec 14, 2023 06:24 PM IST
Angel Tax को साल 2012 में लागू किया गया था. यह उन अनलिस्टेड बिजनेस पर लागू होता है, जो एंजेल निवेशकों से फंडिंग हासिल करते हैं. जब किसी स्टार्टअप को किसी एंजेल निवेशक से फंड हासिल होता है, तो उसे इस पर टैक्स चुकाना पड़ता है. आयकर अधिनियम 1961 की धारा 56 (2) (vii) (b) के तहत स्टार्टअप को Angel Tax चुकाना पड़ता है. इस वीडियो में जान लीजिए Angel Tax के बारे में सबकुछ.