15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाघर और थिएटर, 50 फीसदी लोगों को मिलेगी इजाजत
स्कूल-कॉलेज खोलने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ही दिया गया है. वे अपनी सुविधा के मुताबिक स्कूल-कॉलेज फिर से खोल सकते हैं.
सरकार ने आम जन-जीवन को फिर से खुलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं. सब कुछ खुलने की इस प्रक्रिया में सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स (multiplexes) को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी है.
सरकार ने आम जन-जीवन को फिर से खुलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं. सब कुछ खुलने की इस प्रक्रिया में सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स (multiplexes) को भी 15 अक्टूबर से खोलने की इजाजत दे दी है.
अनलॉक 4.0 आज समाप्त हो रहा है. सरकार ने आम जन-जीवन को फिर से खुलने के लिए गाइडलाइन जारी कर दी हैं. सब कुछ खुलने की इस प्रक्रिया में सिनेमाघर (Cinemas), थिएटर (theatres) और मल्टीप्लेक्स (multiplexes) को भी खोलने की इजाजत दे दी है.
अब आप 15 अक्टूबर से बड़े पर्दे पर फिल्म का आनंद उठा सकते हैं. गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमाघर, थिएयर और मल्टीप्लेक्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की हैं. मनोरंजन के इन केंद्रों को फिलहाल 50 फीसदी दर्शकों के साथ ही खोलने की अनुमति दी गई है. हालांकि केंटेनमेंट ज़ोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा.
स्कूल-कॉलेज खोलने की जिम्मेदारी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ही दिया गया है. वे अपनी-अपनी सुविधा के मुताबिक स्कूल-कॉलेज फिर से खोल सकते हैं.
सिनेमाघर, थिएयर और मल्टीप्लेक्स के बारे में मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जारी की हैं.
सरकार ने मनोरंजन पार्क (Entertainment parks) समेत मनोरजंन के अन्य स्थलों को भी फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है.
MHA issues new guidelines for re-opening; gives flexibility to States/UTs for opening of schools
— PIB India (@PIB_India) September 30, 2020
Cinemas/ theatres/multiplexes outside the containment zones, permitted to open with upto 50% of seating capacity from October 15
(1/4)
Details: https://t.co/0FsSFa5D74 pic.twitter.com/N0mE6DOVnS
मनोरंजन के साधनों के साथ-साथ सरकारने स्विमिंग पूल (Swimming pool) को भी खोलने की मंजूरी दे दी है. हालांकि स्विमिंग पूल केवल खिलाड़ियों की ट्रेनिंग के लिए ही खोले जाएंगे.
नई गाइडलाइंस में सरकार ने बिजनेस-टू-बिजनेस एक्जीबिशन (B2B Exhibitions) को भी मंजूरी दे दी है. इसकी एसओपी वाणिज्य मंत्रालय जारी करेगा.
कंटेनमेंट जोन के बाहर लॉकडाउन नहीं
इन दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार केंटेनमेंट ज़ोन (containment zones) के बाहर लॉकडाउन नहीं लगाएंगी. अगर लॉकडाइन लगाने लगाने की जरूरत है तो इसके लिए उन्हें केंद्र से सलाह करनी होगी. साथ ही अब राज्य में या राज्य के बाहर आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV देखें:
महाराष्ट्र में 5 अक्टूबर से खुलेंगे होटल और फूड कोर्ट
केंद्र के साथ महाराष्ट्र सरकार ने भी अनलॉक प्रक्रिया के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं. महाराष्ट्र में अब होटल, फूड कोर्ट, रेस्त्रां को 5 अक्टूबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है.
09:01 PM IST