Fake University List: यहां से ली है डिग्री तो धोखा खा गए आप! UGC ने जारी की फर्जी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट, सबसे ज़्यादा दिल्ली में
UGC Alert For Students: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने छात्रों के लिए चेतावनी जारी की है. दरअसल आयोग ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में एडमिशन न लें.
UGC Fake Universities List: यूजीसी ने 21 फर्जी विश्वविद्यालयों की लिस्ट जारी की है. इसमें से सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटीज दिल्ली में हैं. यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि वे बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया में दाखिला न लें. यह यूनिवर्सिटी यूजीसी एक्ट 1956 का उल्लंघन करते हुए कई तरह के डिग्री कोर्स करा रही है. ऐसे में यहां से कोर्स करना करियर के लिए नुकसान हो सकता है.
सबसे ज्यादा फेक यूनिवर्सिटी दिल्ली में
UGC द्वारा फर्जी घोषित यूनिवर्सिटी में आठ विश्वविद्यालय दिल्ली के और चार उत्तर प्रदेश के हैं. इसके अलावा पश्चिम बंगाल और ओडिशा में दो-दो फर्जी विश्वविद्यालय हैं. जबकि कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में एक-एक है. बता दें कि पिछले साल भी UGC ने देशभर के 21 विश्वविद्यालयों को फर्जी पाया था, जहां नियमों को ताक पर रख कर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था.
कोई भी संस्थान नहीं लगा सकता यूनिवर्सिटी
अगर यूजीसी अधिनियम की धारा 22 की बात करें तो इसके तहत ऐसी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल एक्ट, प्रोविजनल एक्ट, स्टेट एक्ट के तहत स्थापित हों या धारा 3 के तहत एक डीम्ड टु बी यूनिवर्सिटी संस्थान का दर्जा रखते हों, वे ही स्टूडेंट्स को डिग्री प्रदान कर सकते हैं. इसके अलावा ऐसे संस्थान जिन्हें संसदीय अधिनियम के तहत डिग्री देने का विशेष अधिकार मिला हो, वे भी डिग्री दे सकते हैं. यूजीसी का कहना है कि कोई भी इंस्टिट्यूशंस अपने नाम के आगे तब तक यूनिवर्सिटी शब्द नहीं लगा सकते जब तक कि वे ऊपर बताए गए नियमों के तहत रजिस्टर्ड न हों.
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लगातार मिल रही थी शिकायत
यूजीसी ने बताया कि इस यूनिवर्सिटी के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रहीं थीं. इन शिकायतों की जांच की गई तो पता चला कि यहां नियमों के खिलाफ कई कोर्स चलाए जा रहे हैं. यूजीसी के अधिकारियों ने बताया कि बाइबल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया न तो धारा 2 (एफ) के तहत और न ही धारा 3 के तहत रजिस्टर्ड है. यही नहीं इसे यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 22 के अनुसार कोई डिग्री देने का भी अधिकार नहीं है. इसके बाद भी यह कई कोर्स संचालित करके बच्चों को गुमराह कर रही है. यूजीसी से जुड़े कई और नियमों का उल्लंघन यहां हो रहा है.
इन संस्थानों के किया गया फर्जी घोषित
दिल्ली के जिन विश्वविद्यालयों और संस्थानों को फर्जी घोषित किया गया है. उसमें AIIPPHS, कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, व्यवसायिक विश्वविद्यालय, एडीआर केंद्रीय न्यायिक विश्वविद्यालय, भारतीय विज्ञान और इंजीनियरिंग संस्थान, विश्वकर्मा मुक्त विश्वविद्यालय और अध्यात्मिक विश्वविद्यालय को शामिल किया गया है.
अन्य फर्जी संस्थानों में नवाभारत शिक्षा परिषद, उत्तर उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के अलावा पश्चिम बंगाल के भारतीय वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान और वैकल्पिक चिकित्सा और अनुसंधान संस्थान को फर्जी विश्वविद्यालय माना गया है. उत्तर प्रदेश में गांधी को हिंदी विश्वविद्यालय, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कंपलेक्स होम्योपैथी, भारतीय शिक्षा परिषद भारत भवन, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय को फर्जी संस्थान घोषित किया गया है.
जबकि कर्नाटक बड़गनवी सरकार वर्ल्ड ओपन विश्वविद्यालय एजुकेशन सोसायटी, और सेंट जॉन्स यूनिवर्सिटी को भी फर्जी करार दिया गया है. जबकि महाराष्ट्र के राजा अरबी विश्वविद्यालय और आंध्र प्रदेश के क्राइस्ट न्यू टेस्टामेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी फर्जी घोषित किया गया है. इसके अलावा पुडुचेरी के बोधि एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को भी फर्जी करार दिया गया है.
09:33 PM IST