अचानक सेवाएं बंद नहीं कर सकतीं टेलीकॉम कंपनियां, देना होगा नोटिस
दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने बताया कि टेलीकॉम कंपनियों को अपनी सेवा बंद करने से पहले ग्राहकों को 30 दिन का नोटिस देना पडे़गा.
सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए अपनी सेवाओं को बंद करने से कम से कम 30 दिन पहले ग्राहकों को एडवांस नोटिस देने को अनिवार्य बनाने का निर्णय लिया है. कुछ कंपनियों द्वारा अचानक अपनी सेवाएं बंद करने से लोगों को होने वाली परेशानी को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है.
नया नियम भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की सिफारिश का हिस्सा है जिन्हें दूरसंचार आयोग ने अपनी बैठक में मंजूरी दी है.
दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन ने बताया कि यह निर्णय लिया गया कि सेवा बंद करने से पहले ग्राहकों को 30 दिन का नोटिस दिया जाए और लाइसेंस धारक तथा ट्राई को 60 दिन पहले अधिसूचित किया जाना चाहिए. इससे पहले कोई समय सीमा नहीं थी.
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बता दें कि कुछ समय पहले आईडिया और वोडाफोन में विलय हुआ था. उससे पहले एयरसेल ने भी अपनी सेवाएं बंद कर दी थीं. टेलीकॉम कंपनियों के इस फैसले से ग्राहकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था.
08:58 AM IST