प्रमोशन में आरक्षण के नियमों में सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा बदलाव, कहा- राज्यों को करना है फैसला
SC on Reservation in Promotion: सुप्रीम कोर्ट ने प्रमोशन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आरक्षण पर कोई नया पैमाना बनाने से इंकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों को करना है फैसला. (Source: PTI)
सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यों को करना है फैसला. (Source: PTI)
SC on Reservation in Promotion: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण देने से पहले मात्रात्मक डेटा इकट्ठा करने को कहा है. SC ने आगे कहा कि संविधान पीठ के फैसलों के बाद नया पैमाना नहीं बना सकता है.
जस्टिस नागेश्वर, संजीव खन्ना और बीआर गवई की तीन जस्टिस की बेंच ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) को पदोन्नति में आरक्षण देने के मुद्दे पर अपना फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की.
Reservation in promotion: Supreme Court says state governments ought to collect quantifiable data before granting reservation in promotion to SC/ST employees; further added that it cannot lay down new yardstick after Constitution bench decisions
— ANI (@ANI) January 28, 2022
राज्यों को करना है फैसला
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सुप्रीम कोर्ट ने प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रमोशनल पोस्ट में SC/ST के रिप्रजेंटेशन की कमी का आकलन करने के लिए राज्य को छोड़ दिया. SC ने पहले कहा था कि वह SC और ST को प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर अपने फैसले को फिर से नहीं खोलेगा और कहा कि यह राज्यों को तय करना है कि वे इसे कैसे लागू करने जा रहे हैं.
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आजादी के 75 साल बाद भी नहीं सुधरे हालात
केंद्र के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इससे पहले कहा था कि यह एक फैक्ट है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी SC और ST से संबंधित लोगों को फॉरवर्ड क्लास के लोगों के समान स्तर पर नहीं लााय जा सका है.
अटॉर्नी जनरल (AG) ने कहा था कि SC और ST कैटेगरी के लोगों को ग्रुप A श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद को पाना कठिन है. अब समय आ गया है कि शीर्ष अदालत एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कैटेगरी को कोई ठोस बेस देकर रिक्तियों को भरें.
बता दें कि इस मुद्दे पर विभिन्न राज्यों से कुल 133 याचिकाएं टॉप अदालत के समक्ष लंबित हैं.
02:58 PM IST