Covid 19 lockdown में Gautambudh nagar खासकर नोएडा के लोगों के लिए राहत की खबर है. Local administration ने स्कूलों से इस बार फीस न बढ़ाने की ताकीद की है. प्रशासन ने स्कूल फीस को लेकर गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के मुताबिक, स्कूल Academic year 2020-21 के लिए फीस तो ले सकते हैं, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकते. वहीं स्कूल उसके बाद भी अगर ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.
1/5Lockdown में स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस भी नहीं लेंगे, वहीं स्कूल अभिभावक से Advance फीस या 3 महीने की फीस जमा करने के लिए बाध्य नही करेंगे. साथ ही लॉकडाउन में भी किसी भी छात्र को ऑनलाइन पढ़ाई से रोका नहीं जाएगा.
2/5लॉकडाउन के दौरान अभिवावक फीस जमा नहीं कर पाये तो स्कूल किसी छात्र का नाम नहीं काट सकता. वहीं स्कूल किसी भी स्टुडेंट को ऑनलाइन पढ़ाई से मना नहीं कर सकता.
इस गाइडलाइन कि जानकारी Dm सुहास एल वाई ने Tweet के जरिए दी. Dm ने जिन गाइडलाइंस को साझा किया गया उनके मुताबिक स्कूल 2020-21 के लिए फीस नही बढ़ा सकते और वहीं स्कूल टीचरों को Lockdown में सैलरी देनी होगी.
4/5कोई स्कूल सरकार के आदेशों का उल्लंघन करता है, उसकी शिकायत DIOS गौतमबुद्धनगर की mail id feecommitteegbn@gmail.com पर की जा सकती है. वहीं गाइडलाइन के मुताबिक स्कूल की शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी और जांच के बाद UP self finance independent school (फ्री रेगुलेशन) Act 2018 के तहत कार्रवाई होगी.
5/5इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इस आपदा में छात्र-छात्राओं से तिमाही एडवांस और स्कूल बस फीस न लेने के निर्देश दिए थे. प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने कहा कि कोरोना की आपदा के कारण स्कूल बंद हैं, ऐसे में जब बच्चे स्कूल जा ही नहीं रहे हैं तो उनसे स्कूल बस की Fees क्यों मांगी जा रही है. यही नहीं अभिभावकों पर स्कूल की फीस जमा करने का भी दबाव न बनाया जाए. एडवांस फीस किसी भी कीमत पर नहीं जमा करवाई जाए.