Manish Sisodia Case: जेल में बीतेगी मनीष सिसोदिया की होली, 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजे गए
Manish Sisodia Case: दिल्ली कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.
(Source: PTI)
(Source: PTI)
Manish Sisodia Case: दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की ये होली जेल में बीतने वाली है. सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने सिसोदिया को आबकारी घोटाले मामले (Excise Scam Case) में 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. CBI ने कहा कि फिलहाल उसे AAP के वरिष्ठ नेता की हिरासत की आवश्यकता नहीं है. सिसोदिया को विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष पेश किया गया था, जो अदालत द्वारा पूर्व में दी गई सात दिन की हिरासत पूछताछ की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें पेश किया गया था.
शुरुआत में, सीबीआई के वकील ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि जांच एजेंसी अभी उसकी हिरासत की मांग नहीं कर रही है जो वह बाद में कर सकती है. CBI ने आप समर्थकों पर मामले का 'राजनीतिकरण' करने का आरोप लगाया.
CBI ने नहीं मांगी सिसोदिया की रिमांड
अदालत ने कहा, "आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के लिए एक आवेदन दायर किया गया है. यह प्रस्तुत किया गया है कि CBI हिरासत की अब आवश्यकता नहीं है और यदि आवश्यक हो तो बाद में इसकी मांग की जा सकती है. प्रस्तुत करने के मद्देनजर आरोपी को 20 मार्च तक JC भेजा जाता है."
जेल में सिसोदिया साथ लेकर जाएंगे ये सामान
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने अपने साथ भगवद गीता, चश्मा, दवा आदि ले जाने की अनुमति दी है. तिहाड़ जेल अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विपश्यना ध्यान करने की अनुमति देने के उनके अनुरोध पर विचार करें. CBI ने 2021-22 के लिए अब रद्द की जा चुकी शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में पिछले सप्ताह सिसोदिया को गिरफ्तार किया था.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
04:17 PM IST