सावधान! मिलावटखोरी पर होगी ताउम्र की कैद, मध्य प्रदेश सरकार का फरमान
अब राज्य में मिलावटखोरों को तीन साल के बजाय आजीवन कारावास होगा.
Food adulteration: खाने-पीने के सामान में मिलावट को रोकने और मिलावट खोरों के खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार (Madhya Pradesh government) ने कड़ा एक्शन लिया है. राज्य में बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के बीच शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है.
अब राज्य में मिलावटखोरों को तीन साल के बजाय आजीवन कारावास होगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई.
गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 की वैक्सीन में मिलावट की आशंका जाहिर की है. प्रदेश में लोगों की जान से खिलवाड़ न हो सके, इसलिए मिलावटखोरी पर अब तीन वर्ष की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने का फैसला किया गया है.
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एक्सपायरी डेट की दवा बेचने पर 5 साल की सजा
उन्होंने आगे बताया कि इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश में एक्सपायरी डेट की दवा, पेय और खाद्य पदार्थ बेचने पर पांच वर्ष की सजा के प्रावधान को भी मंजूरी दे दी है.
बिहार में भी एक्शन
देश में लगातार मसालों में होने वाली मिलावटों की शिकायत के बाद बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मिलावटखोरों के खिलाफ सख्ति से निपटने का निर्देश दे दिया है.
फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की ओर से लगातार ऐसी मिलावटों के खिलाफ समय-समय पर कार्रवाई भी की जाती रही है, लेकिन अभी भी चोरी छुपे मसालों में मिलावट का धंधा बदस्तूर जारी है.
यूपी में बड़ा खुलासा
पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के हाथरस (Hathras) में एक ऐसी मसाला फैक्ट्री (Masala factory) का भंडाफोड हुआ है जहां मसालों में गधे की लीद, सूखी घास, नकली रंग और तेजाब मिलाया जा रहा था.
पुलिस ने फैक्ट्री (Nakali Masala factory) से बड़ी मात्रा में मसालों को जांच के लिए भेज दिया. फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि फैक्ट्री से 300 किलोग्राम फर्जी मसाले (Fake Spices) जब्त किए गए.
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08:00 AM IST